- कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने डीएम तथा सिविल सर्जन को दिये जरूरी निर्देश:
राष्ट्रनायक न्यूज।
गया (बिहार)। कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में युद्धस्तर पर कोविड टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। वहीं अब जिला में दिव्यांग, बुजुर्ग तथा चलने फिरने में असमर्थ व गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों का भी कोविड टीकाकरण किया जायेगा। ऐसे लोगों के जिला स्तर पर संचालित टीका एक्सप्रेस से कोविड-19 के टीका से आच्छादित कराये जाने के संबंध में राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने आवश्यक निर्देश दिये हैं।
जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को निर्देश:
जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को पत्र के माध्यम से भेजे गये निर्देश में कहा गया है कि राज्य सरकार 18 वर्ष या इससे अधिक आयुवर्ग के सभी लाभार्थियों को कोविड 19 टीकाकरण का शतप्रतिशत आच्छादित करा रही है। इस आयुवर्ग के अंतर्गत वैसे लाभार्थी भी शामिल हैं जो दिव्यांग, बुजुर्ग और गंभीर रोग से ग्रसित एवं चलने में असमर्थ हैं। उन व्यक्तियों को कोविड-19 के टीकाकरण से आच्छादित किया जाना है। इसके लिए जिला स्तर पर कोविड 19 संक्रमण के दौरान कार्यरत कॉल सेंटर के माध्यम से दिव्यांग, बुजुर्ग, गंभीर रोग से ग्रसित एवं चलने फिरने में असमर्थ व्यक्तियों की सूचना को एकत्रित कर उन्हें कोविड 19 टीकाकरण कराया जाये।
घर के समीप ही किया जायेगा टीकाकरण:
निर्देश में कहा गया है कि जिलाअंतर्गत कार्यरत सभी कॉल सेंटर को उपरोक्त वर्णित लाभार्थियों द्वारा कॉल करने पर संबंधित व्यक्तियों का नाम, पता, फोन नंबर आदि अंकित कर इसकी समीक्षा करते हुए यह सूचना से जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी को अवगत कराया जाये। प्राप्त सूचना के समीक्षा के बाद उस क्षेत्र के अन्य लाभार्थी जिन्हें कोविड 19 टीका से आच्छादित किया जाना है उसे संंबंद्ध क्षेत्र के टीका एक्सप्रेस के माध्यम से संबंद्ध व्यक्ति के घर के समीप कोविड- 19 के टीका से आच्छादित किया जाये। इसके साथ ही वैक्सीन के अपव्यय पर विशेष ध्यान देते हुए टीका एक्सप्रेस में प्रति टीम एक एनाफ्लैक्सिस किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
इन नंबर पर लाभार्थी दें अपनी जानकारी:
राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जिला स्तर पर उपलब्ध मेडिकल हेल्पलाइन का संपर्क सूत्र जारी किया गया है। इसमें गया जिला के लिए 18003456613 नंबर दिया गया है। जिस पर कोविड टीकाकरण के लिए दिव्यांग तथा चलने फिरने में असमर्थ लोगों के परिजन उनके विषय में जानकारी देकर उनके लिए टीकाकरण की व्यवस्था करा सकते हैं।


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