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बिहार की दो विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 30 अक्टूबर को, 2 नवंबर को होगी मतगणना

पटना: बिहार विधानसभा की दो सीटों कुश्वेश्वर स्थान (सुरक्षित) व तारापुर के लिए उपचुनाव हेतु मतदान 30 अक्टूबर को होगा। यह दोनों सीट जदयू के विधायकों के निधन के कारण रिक्त हुआ है। तारापुर से मेवालाल चौधरी विधायक थे जबकि कुश्वेश्वरस्थान (सु) सीट से शशिभूषण हजारी विधायक थे। भारत निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को देश के विभिन्न राज्यों के तीन लोकसभा सीटों एवं 30 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। आयोग के अनुसार बिहार की दो विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने को लेकर 01 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 08 अक्टूबर तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। 11 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 16 अक्टूबर तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 30 अक्टूबर को मतदान होगा और मतगणना 02 नवंबर को मतगणना होगी और चुनाव परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। 05 नवंबर तक चुनाव कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

उप चुनाव को लेकर संबंधित जिलों में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि संबंधित सीटों वाले जिले या जिलों में आदर्श आचार संहिता लागू होगी। आयोग के अनुसार एक जनवरी 2021 को प्रकाशित मतदाता सूची विधानसभा उप चुनाव को लेकर मान्य होगा। चुनाव के लिए ईवीएम एवं वीवीपैट का इस्तेमाल उपचुनाव के दौरान किया जाएगा। आयोग ने उप चुनाव को लेकर पर्याप्त संख्या में ईवीएम एवं वीवीपैट की व्यवस्था करने को कहा है। आयोग के अनुसार उपचुनाव के दौरान ईपिक (मतदाता पहचान पत्र) के अतिरिक्त 11 प्रकार के पहचान पत्र मान्य होंगे। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर का फोटोयुक्त खाता, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सर्विस पहचान पत्र, सांसद-विधायक व विधान पार्षदों के लिए जारी पहचान पत्र शामिल है।

आयोग के अनुसार उम्मीदवारों को अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी प्रकाशित करनी होगी। इसके साथ ही, पार्टी की ओर से भी अपने प्रत्याशी के आपराधिक छवि की जानकारी देनी होगी। आयोग के अनुसार उप चुनाव के दौरान पूर्व में जारी कोविड-19 से बचाव को लेकर जारी सभी दिशा-निदेर्शों का पालन करना होगा। अगर इसका उल्लंघन किया जाता है तो उम्मीदवार या राजनीतिक दल को चुनाव प्रचार, सभा इत्यादि की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्टार प्रचारकों द्वारा कोविड 19 से जुड़े निदेर्शों के उल्लंघन किए जाने पर उन्हें चुनाव क्षेत्र या जिले में प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही, सभी प्रत्याशियों, चुनाव एजेंट, मतदान एजेंट, मतगणना एजेंट, ड्राइवर व अन्य जो आमलोगों व मतदानकर्मियों के संपर्क में आएंगे उन्हें दोनों कोरोना टीकाकृत होना चाहिए। वहीं, चुनाव कार्य में शामिल होने वाले सभी मतदानकर्मी, मतदान अधिकारी व निजी कर्मी जो चुनाव में अपनी सेवा देंगे। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक तथा जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षकों को शांतिपूर्ण उपचुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी है।

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