03- सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 12 प्रत्याशियों के बीच होगा मुकाबला: आयुक्त
के के सिंह सेंगर की रिर्पोट। राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। 03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी-सह-आयुक्त सारण प्रमंडल राबर्ट एल चोंग्थू के द्वारा बताया गया है कि सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के लिए होने वाले निर्वाचन के लिए आज अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि को किसी भी प्रत्याशी के द्वारा अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली गयी। है। नामांकन दाखिल करने वाले सभी 12 प्रत्याशियों का नामांकन पत्र संविक्षा में सही पाया गया है। आयुक्त के द्वारा बताया गया है कि जिन 12 प्रत्याशियों के बीच में मुकावला होनी हैं उनमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया के केदार नाथ पाण्डेय, भारतीय जनता पार्टी के चन्द्रमा सिंह, जनता दल राष्ट्रवादी के अवधेशी कुमार तथा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अनुजा सिंह, अशोक कुमार, ओम प्रकाश गुप्ता, गणेश प्रसाद सिंह, जय राम यादव, योगेन्द्र प्रसाद यादव, रणजीत कुमार, लालबाबू यादव एवं लालू प्रसाद यादव शामिल हैं। आयुक्त के द्वारा बताया गया है कि इस चुनाव में कुल 10371 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिसमें 8583 पुरूष मतदाता एवं 1788 महिला मतदाता शामिल है। इसके लिए कुल 103 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। अयुक्त के द्वारा बताया गया कि 03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत छपरा, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण एवं पश्चिमी चम्पारण जिला शामिल है। जिलावार मतदाताओं की संख्या- सारण में 2734, सीवान में 1899, गोपालगंज में 1182, पूर्वी चम्पारण में 1732 तथा पश्चिमी चम्पारण में 1035 मतदाता हैं। जिलावार मतदान केन्द्र-सारण-20, सीवान-20, गोपालगंज-18, पूर्वी चम्पारण-27, और पष्चिमी चम्पारण-18 मतदान केन्द्र बनाये गये हैं। आयुक्त ने कहा कि सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण और पश्चिमी चम्पारण के जिलाधिकारी को इस चुनाव को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न कराने के लिए सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त आयुक्त के सचिव विश्वनाथ चैधरी मो0- 8002433387 को भी सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाया गया है। आयुक्त ने कहा कि कोविड प्रोटोकाॅल के तहत् मतदान केन्द्रों पर एएमएफ की सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। मतदान की तिथि 22 अक्टूबर निर्धारित है। मतदान का समय सुबह के 8:00 बजे से संध्या 5:00 तक निर्धारित है। आयुक्त ने कहा कि इस चुनाव के लिए अधिसूचना 28 सितम्बर को जारी की गयी थी उसी दिन से आदर्श आचार संहित प्रभावी है। इस सम्बंध में में सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस आषय की जानकारी दे दी गयी है। आयुक्त ने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उलंधन के मामले में आर पी एक्ट के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
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