बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान होगा अनिवार्य, केंद्र सरकार ने बिहार समेत सभी राज्यों को दिया निर्देश
पटना (बिहार)। आने वाले दिनों में बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिजली बिल ही जमा करना होगा। एक हजार या विनियामक आयोग की ओर से तय की गई जो भी राशि होगी, उससे अधिक बिजली बिल आने पर उपभोक्ताओं से नकदी नहीं लिया जाएगा। कंपनी के बिलिंग सॉफ्टवेयर पर ही जाकर आॅनलाइन जमा करना होगा। केंद्र सरकार ने इस बाबत बिहार सहित सभी राज्यों को निर्देश जारी किया है। आॅनलाइन बिजली बिल जमा करने के लिए केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रसिटी एक्ट-2003 में संशोधन किया है। संशोधन के बाद केंद्र की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि एक हजार से अधिक की राशि का मासिक बिल आने वाले उपभोक्ताओं से अनिवार्य तौर पर आॅनलाइन बिजली बिल ही लिया जाए। ऐसे उपभोक्ताओं से नकदी पैसा नहीं लिया जाए। वैसे केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि एक हजार या इससे कम-अधिक राशि विनियामक आयोग से तय कराएं। यानी, विनियामक आयोग जितनी राशि से अधिक का बिजली बिल आॅनलाइन लेने की अनुमति देता है, कंपनी उसी अनुसार वसूली करे। आदेश में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन बिल जमा करने पर उपभोक्ताओं को छूट भी दी जाए। वहीं एक हजार या इससे कम राशि होने पर उपभोक्ता काउंटर पर नकदी के अलावा चेक, ड्रॉफ्ट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से बिजली बिल लिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड, बैंक एटीएम कार्ड, पेटीएम आदि एप से भी बिजली बिल का भुगतान किया जा सकता है। इसके लिए कंपनी को पर्याप्त संख्या में चेक संग्रह केंद्र बनाने को कहा गया है। इसके अलावा ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार करने को कहा गया है ताकि उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं हो। बिहार में 162 करोड़ से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से अभी मात्र 15 फीसदी लोग ही ऑनलाइन बिजली बिल जमा करते हैं। आॅनलाइन बिजली बिल जमा करने में सबसे अधिक संख्या पटना के लोगों की है। आकलन के अनुसार बिजली कंपनी को हर महीने 600 से 800 करोड़ के बीच वसूली होती है। इसके लिए पूरे बिहार में कंपनी कार्यालय में काउंटर खुले हुए हैं। अगर आॅनलाइन बिजली बिल जमा होने लगे तो आधे से अधिक लोगों को कंपनी के काउंटर पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग घर बैठे ही बिजली बिल जमा कर सकते हैं।
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