पटना। बिहार पंचायत चुनाव में वोट देने को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने 14 दस्तावेजों को मान्यता प्रदान की है। जिन मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र नहीं बन पाए हैं अथवा जो मतदाता विशेष कारणवश अपना फोटो पहचान पत्र मतदान के दिन पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें 16 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपनी पहचान स्थापित करने के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह निर्णय लिया है।
आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने बताया कि इन दस्तावेजों की मान्यता तभी दी जाएगी जब वे मूल रूप से प्रस्तुत किए जाएंगे। फोटोकॉपी किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि मान्यता प्राप्त 16 दस्तावेज में अगर कोई दस्तावेज परिवार के मुखिया के नाम से हो तो उसे भी परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए स्वीकार किया जाएगा, बशर्ते की सभी साथ आएं।
- आधार कार्ड
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड
- मनरेगा के तहत जारी फोटोयुक्त जॉब कार्ड
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत भारत के महापंजीयक द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- बैंकों/ डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड)
- राज्य/ केंद्र सरकार के कार्यालय व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
- स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के लिए जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- सांसदों/ विधायकों/ पार्षदों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र
- फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता पहचान पत्र
- मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मी/ विद्यार्थी के फोटोयुक्त पहचान पत्र।
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