कोरोना लॉकडाउन: रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन वाले जिलों में क्या करें और क्या न करें, देखें पूरी सूची…
पटना। कोरोना वायरस के संक्रमण से आम लोगोें के बचाव को लेकर देशव्यापी लॉकडाउन यानी तालाबंदी लागू किया गया है। इसके बाद भी बिहाार में मरीजों की संख्या में वृद्धि नहीं रूक पाया है। लॉकडाउन में राज्य के 38 जिलोे में मिले कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संध्या के आधार पर जिलों को रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन यानी तीन कटेगरी में बांटा गया है। गृह मंत्रालय ने एक गाइड लाइन जारी किया है, जिसके तहत ये बताया गया है कि आप कौन सी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं और किस पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। जानकारी के अनुसार बिहार के 38 जिलों में पांच जिलों को रेड जोन में रखा गया है, इनमें मुंगेर, रोहतार, बक्सर, पटना और गया हैं। वहीं ऑरेंज जोन में 20 जिलों को रखा गया है, जिसमें नालंदा, कैमूर (भभुआ), सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, बेगूसराय, औरंगाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अरवल, सारण (छपरा), नवादा, लखीसराय, बांका, वैशाली, दरभंगा, जहानाबाद, मधेपुरा और पूर्णिया है। जबकि ग्रीन जोन में 13 जिलों को रखा गया है, इसमें शेखपुरा, अररिया, जमुई, कटिहार, खगरिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पशिचम चंपारण, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और सुपौल शामिल है।
एक नजर में जाने रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन क्या करें और क्या न करें
गृह मंत्रालय द्वारा जारी किये गये गाइडलाइन में यह बताया गया है कि आप कौन सी गतिविधियां शुरू कर सकते हैं और किस पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में जिन गतिविधियों पर पूर्णत: रोक रहेगी, इनमें रेल, मेट्रो, हवाई यात्रा, स्कूल कॉलेज, ट्रेनिंग व कोचिंग संस्थान, होटल और रेस्तरां, सभी तरह के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन, भीड़ का एकत्र होना, सिनेमा हॉल, मॉल और जिम जैसी चिजे शामिल हैं। इसके अलावा सभी जोन में जरूरी सेवाएं दे रहे लोगों को छोड़कर अन्य सभी के लिए शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक आवाजाही की कड़ी पाबंदी रहेगी। रेड जोन में रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, कैब सर्विस चालू नहीं रहेंगे. इन इलाकों में सैलून स्पा, नाई की दुकानें नहीं खुल सकेंगे। साथ ही जिलों के भीतर या बाहर जाने वाले बसें भी नहीं चलाई जा सकेंगी। लेकिन ये सारी सुविधाएं ऑरेंज और ग्रीन जोन में चालू की जा सकेंगी। इस दौरान चार पहिया वाहन में एक साथ दो व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति होगी। मगर बाइक पर एक शख्स ही जा सकेगा।
खुलेंगे अस्पताल
रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में जिन चीजों की अनुमति रहेगी उनमें अस्पतालों की ओपीडी और क्लीनिक खोले जा सकेंगे. हालांकि इनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में जरूरी सामग्री बनाने वाली इकाइयां, दवा और मेडिकल उपकरण बनाने वाले उद्योग, सप्लाई चेन से जुड़ी इकाइयां, आईटी, हार्डवेयर, जूट उत्पादन से जुड़े उद्योग के साथ पैकेजिंग इंडस्ट्री खोलने पर छूट रहेगी।
लॉकडाउन में रेड जोन, ऑरेंज जोन व ग्रीन जोन में क्या-क्या मिलेगा छुछ देंखे:
- रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले शहरी इलाकों में विशेष अनुमति पर ही भवन निर्माण संबंधी काम की छूट होगी।
- रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में शहरी इलाकों में जरूरी चीजों को की दुकानें खुलेंगे, लेकिन मॉल के अंदर की दुकानों को खोलने पर पाबंदी होगी।
- रेड जोन के अंतर्गत ई-कॉमर्स से जुड़े कारोबार भी शुरू हो सकते हैं। यह ऑरेंज ऑन और ग्रीन जोन में भी शुरू होंगे।
- लॉकडाउन के दौरान भी ग्रामीण इलाकों में रेड जोन, ऑरेंज ओन और ग्रीन जोन वाले जिलों में निर्माण इकाइयों के खुलने पर छूट रहेगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ईट भट्ठे खोले जा सकेंगे. कृषि संबंधी कार्यों को भी छूट है।
- रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी सर्विस कॉल सेंटर, मैनेजमेंट सर्विस को छूट है। कुरियर और डाक सेवाएं शुरू हो सकेंगी।
- रेड और ऑरेंज जोन में बसें नहीं चलेंगी। वहीं ग्रीन जोन में बसों को निर्धारित सीटों से आधी सवारी बैठाने की शर्त के साथ चलने की अनुमति दी जाएगी।
- रेड जोन, ऑरेंज ऑन और ग्रीन जोन में मालवाहक वाहनों को चलाने की छूट मिलेगी। इनके लिए अलग से पास बनाने की जरूरत नहीं होगी।
- रेड जोन, ऑरेंज और ग्रीन जोन में इसके अलावा उन सारी गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी, जिनके बारे में विशेष रूप से कुछ नहीं कहा गया है। मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक विभिन्न जोन में इन सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना है।
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