राष्ट्रनायक न्यूज

Rashtranayaknews.com is a Hindi news website. Which publishes news related to different categories of sections of society such as local news, politics, health, sports, crime, national, entertainment, technology. The news published in Rashtranayak News.com is the personal opinion of the content writer. The author has full responsibility for disputes related to the facts given in the published news or material. The editor, publisher, manager, board of directors and editors will not be responsible for this. Settlement of any dispute

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारदीगंज में सुरक्षित गर्भपात को लेकर प्रशिक्षण

  • असुरक्षित गर्भपात के संबंध में चिकित्सकीय सलाह की दी गई जानकारी:
  • 20 सप्ताह तक के गर्भ को कानूनी रूप से समाप्त करने की है इजाज़त: प्रशिक्षक
  • प्रशिक्षित चिकित्सकों की मौजूदगी में गर्भपात कराना होता है सुरक्षित: सीमा

राष्ट्रनायक न्यूज।

नवादा (बिहार)कोरोना संक्रमण काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। सुरक्षित गर्भपात करना भी एक तरह से सबसे ज़्यादा चुनौती है। इसको लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नारदीगंज में 32 आशा कार्यकर्ताओं एवं एएनएम के लिए आई पास डेवलपमेंट फाउंडेशन एवं साझा प्रयास द्वारा सुरक्षित गर्भ समापन को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही सुरक्षित गर्भ समापन एवं परिवार नियोजन विषय को लेकर एक प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। जिसमें आशा एवं एएनएम शामिल हुईं। इन सभी सफ़ल प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। जिसमें 32 आशा कार्यकर्ताओं को आई पास डेवलपमेंट फाउंडेशन की ओर से सुरक्षित गर्भ समापन और एमटीपी एक्ट-1971 के विषय में विस्तृत रूप से बताया गया। इस अवसर पर नारदीगंज के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ अखिलेश प्रसाद व बीएचएम राहुल कुमार सहित लगभग 3 दर्जन आशा कार्यकर्ता मौजूद रहीं।

असुरक्षित गर्भपात के संबंध में चिकित्सकीय सलाह की दी गई जानकारी: सीमा सोनल

प्रशिक्षक सीमा सोनल ने बताया कोरोना संक्रमण काल के समय महिलाओं को कई विषम परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ा है। इस दौरान कई ऐसी महिलाएं हैं जो अनचाहे रूप से गर्भवती हो गईं। संक्रमण काल होने के कारण वह अपना सुरक्षित रूप से गर्भपात भी नहीं करा सकीं हैं। जिस कारण वह सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकीय सुविधा का लाभ लेने से वंचित रह गई। लिहाजा उन महिलाओं का गर्भ अब 2 से 3 माह का हो चुका है। इसलिए उनका सुरक्षित रूप से चिकित्सकीय परामर्श अतिआवश्यक है। ताकि उनका सुरक्षित रूप से गर्भ समापन किया जा सके। इसको लेकर हम सभी को प्रयास करने की जरूरत है। खासकर सामाजिक रूप में इसे लेकर जागरूकता लाने की बहुत ज़्यादा जरूरी है।

20 सप्ताह तक के गर्भ को कानूनी रूप से समाप्त करने की है इजाज़त: सीमा

प्रशिक्षक सीमा सोनल ने बताया एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ़ प्रेग्नेंसी) एक्ट-1971 में निहित कुछ शर्तों के आधार पर कोई भी महिला 20 सप्ताह तक के गर्भ को कानूनी रूप से गर्भपात करा सकती है। लेकिन एमपीटी एक्ट में कुछ शर्तों का जिक्र भी किया गया है। जिसका अनुपालन अनिवार्य रूप से करना जरूरी होता है। इसके लिए कुछ जरूरी दस्तावेज का होना भी नितांत आवश्यक होता है। लेकिन इस दौरान गर्भपात कराने वाली महिला का विशेष ध्यान रखना होगा ताकि उनका सुरक्षित रूप से गर्भपात हो सके। इसके लिए उनके परिजनों को खास ध्यान रखने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षित चिकित्सकों की मौजूदगी में गर्भपात कराना होता हैं सुरक्षित: सोनल

प्रशिक्षक सीमा सोनल ने यह भी बताया कानूनी रूप से सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क गर्भपात कराने की सुविधा उपलब्ध है। इस दौरान विशेष परिस्थिति होने पर एंबुलेंस की मदद से महिला मरीज को नि:शुल्क रूप से हायर सेंटर भेजने की सरकारी सुविधा भी उपलब्ध है। जिसका लाभ सभी को लेना चाहिए। कानूनी तौर पर 20 सप्ताह तक गर्भ समापन कराना वैध माना जाता है। लेकिन 12 सप्ताह के अंदर एक प्रशिक्षित महिला रोग विशेषज्ञ एवं 12 सप्ताह से ऊपर तथा 20 सप्ताह के अंदर तक में 2 प्रशिक्षित चिकित्सकों की उपस्थिति में सरकारी अस्पताल या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में प्रशिक्षित चिकित्सकों की मौजूदगी में गर्भपात कराना चाहिए। इस दौरान माहवारी को लेकर विशेष रूप से सफाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी।