राष्ट्रनायक न्यूज

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छपरा में 24 सितम्बर को आयोजित होगी प्राधिकार की बैठक

राष्ट्रनायक न्यूज।

छपरा (सारण)। संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमंडल, छपरा के द्वारा बताया गया कि सारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की आगामी बैठक 24 सितम्बर गुरुवार को अपराह्न 3:00 बजे आयुक्त, सारण प्रमंडल के कार्यालय कक्ष में आयोजित होगी। सयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमंडल, छपरा ने बताया है कि परमिट हेतु आवेदन विहित् प्रपत्र में, कम्प्यूटर टाइप्ड समय-सारणी 07 प्रतियों में अधिसूचित मार्ग संख्या अंकित कर विह्ति शुल्क की पूर्ण राषि के चलान एवं सभी अद्यतन कागजातों के साथ 17 सितम्बर तक  परिवहन विभाग के  VAHAN CITIZEN PORTAL पर ऑन लाईन आवेदन दे सकते हैं। प्राधिकार की गत् बैठक में लिए गये निर्णय के तहत परमिट हेतु आवेदन नियमित रुप से आॅन लाईन ही स्वीकार्य है। वाहन स्वामी द्वारा ऑन लाईन आवेदन करने के पष्चात उसकी हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करेंगे। आवेदन पत्र एवं कम्प्यूटर टाइप्ड समय-सारणी 07 प्रतियों पर आवेदक अपना पूर्ण हस्ताक्षर सुनिष्चित करेंगे। ऑन लाईन रुप से प्राप्त आवेदन के संदर्भ में आपत्ति ई-मेल के माध्यम से rtasaranbihar@gmail.com पर अथवा कार्यालय में रखे बाक्स में डाला जा सकता है।

स्टेज कैरेज वाहन के आवेदक इसका विशेष ध्यान रखेंगे कि वे सरकार की अधिसूचना द्वारा चिन्हित मार्गो (भाया सहित) के लिए ही आवेदन दें साथ ही समय-सारणी के प्रस्ताव में चिन्हित मार्गों के सभी पड़ावों को अनिवार्य रुप से सम्मिलित करेंगे और चिन्हित पड़ावों के अतिरिक्त किसी अन्य पड़ाव का समय-सारणी नहीं देंगे। आवेदित मार्ग तीन या तीन से अधिक प्राधिकार क्षेत्र के लिए अनुमान्य नहीं होगा, अर्थात इस प्राधिकार क्षेत्र से पटना जो वाली बसों को हाजीपुर होकर जाने के लिए स्टेज कैरेज परमिट हेतु आवेदन नहीं दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रकाशित कार्यावली के किसी प्रस्ताव पर आपत्ति की स्थिति में आपतिकर्ता वाहन के सभी मान्य कागजात एवं निर्धारित शुल्क के साथ 18 से 22 सितम्बर तक अपनी आपत्ति कार्यालय में रखे बाॅक्स में डाल सकते हैं। अधूरे कागजात एवं निर्धारित शुल्क में कमी के साथ आपत्ति स्वीकार नहीं होगी। बैठक में सुनवाई के दौरान आवेदक या आपत्तिकत्र्ता अपनी अनुपस्थिति में विधिवत् प्राधिकृत प्रनितिधि/अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। सुनवाई हेतु उपस्थित होने वाले आवेदक एवं आपत्तिकत्र्ता, कोविड के संक्रमण की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।