बिना मास्क लगाए चलाई गाड़ी तो होगी जब्त, बगैर मास्क के दुकानदार या ग्राहक मिले तो 3 दिन के लिए दुकान बंद

पंकज कुमार सिंह। राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।
मशरक(सारण)। थाना क्षेत्र के चालीस आरडी बाजार,डुमरसन बाजार और राजापट्टी गोलम्बर एस एच- 73 पर सोमवार को बिना मास्क लगाए दुकानदार,राह चलते आम से खास लोग को चेताते हुए मशरक थानाध्यक्ष रत्नेश कुमार वर्मा ने कहा की कोई भी व्यक्ति पैदल या बाइक सवार बिना मास्क के देखे गए तो जुर्माना तो होगा ही,वही दुकानदार यदि बिना मास्क के दुकान पर रहकर सामान का ग्राहकों से लेन देन करेंगे तो तीन दिन के लिए उनकी दुकान सील कर दी जाएगी और गाड़ी जब्त कर ली जाएगी।वही पैदल या गाड़ियों से बिना मास्क पहने लोगों को पुलिस के तरफ से मास्क का वितरण किया। मशरक थानाध्यक्ष ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह नियम सभी गाड़ियों के साथ दुकानों पर लागू होगा। इतना ही नहीं दुकान के साथ खान पान के छोटे होटलों से लेकर बड़े रेस्टोरेंट में भी में भी मास्क लगाना अनिवार्य है, जिसकी औचक जांच कभी भी हो सकती है. रेस्टोरेंट और दुकान में भी बिना मास्क के पाए जाने पर तीन दिन तक दुकान-रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाएंगे। सारण पुलिस के कप्तान हरि किशोर राय ने पुलिस प्रसाशन के साथ पिछले दिनों कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मुद्दे पर कारवाई करने का आदेश दिया। हालांकि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पहले ही मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है, नहीं लगाने वालों से बतौर फाइन 50 रुपये वसूले जाने का आदेश था। वहीं अब मशरक थानाध्यक्ष ने इसे और गंभीरता से लेते हुए बिना मास्क के सार्वजनिक और निजी गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाने जा रही है।


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