राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। मशरक थाना क्षेत्र के पूर्व मुखिया भीखर राय को तीन साल की कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। चुनावी रंजिश को लेकर सारण जिले के मशरक थाना के मठिया निवासी व पूर्व मुखिया भिखर राय को छपरा कोर्ट से सजा हुई है। पूर्व मुखिया एवं उनके सहयोगियों द्वारा मशरक थाना के ही कवलपुरा निवासी ईश्वरनाथ को गोली मारकर घायल कर देने एवं इलाज के दौरान हुई मृत्यु के आरोप में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम अनुराग कुमार त्रिपाठी ने निर्णय सुनाया। पूर्व मुखिया भीखर राय को तीन साल की कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा होगी। साथ ही आजीवन कारावास व दस हजार रुपया का अर्थदंड लगाया गया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की सजा बढ़ जाएगी। आर्म्स एक्ट में भी पांच साल की कठोर कारावास हुई। बता दें कि मशरख थाना के कवलपुरा निवासी कांड के सूचक अरविंद सिंह ने जख्मी हालत में मशरक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अपना बयान 6 मई 2016 को दिया था। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि शाम में अपने वथान में बैठा था कि अचानक स्कार्पियो गाड़ी एवं दो मोटरसाइकिल पर आधा दर्जन लोग आए, जिसमें पूर्व मुखिया भिखारी राय सहित अन्य व्यक्ति थे। गाड़ी से उतरते ही भिखारी राय ने कहा कि साला चुनाव में मेरा विरोध किया था। इस को जान से मार दो और अपने हाथ में लिए कट्टे से गोली चला दी। गोली सूचक के पेट में लगी। उनको बचाने के लिए उनके बड़े भाई ईश्वर नाथ आए तो उनको भी अभियुक्त स्वामी नाथ राय एवं भिखारी राय ने गोली मार दी। इलाज के दौरान ईश्वर नाथ की मृत्यु हो गई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रियरंजन सिन्हा ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा तथा आठ गवाहों की गवाही करवाई। कोर्ट के निर्णय को ले मंगलवार को एडीजे कोर्ट के सामने दोनों पक्षों से जुड़े लोग खड़े थे।


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