छपरा डीएम ने दिया लॉकडाउन का कड़ायी से अनुपालन का दिया निर्देश
राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के विस्फोट रूप ले लिया है। जिसे रोकने को लेकर नीतीश सरकार ने पुरे बिहार में एकबार फिर लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिया है। जिसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग द्वारा 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन घोषित की गई है। तदनुसार गृह विभाग द्वारा निर्गत पत्र के आलोक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा लॉकडाउन का प्रभावी कार्यान्वयन निश्चित कराने का निर्देश सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को दिया गया है। लॉकडाउन की अवधि में सरकारी एवं निजी अस्पताल तथा मेडिकल प्रतिष्ठान खुले रहेंगे।
एक नजर में जाने लॉकडाउन में किनको मिलेगी छुट
जन वितरण प्रणाली की दुकान, ग्रॉसरी, फल, सब्जी, दूध, मिल्क बूथ, मीट, मछली, पशु चारा की दूकान, बैक, बीमा ऑफिस, एटीएम, आईटी सर्विज, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट सेवा, ब्रॉडकासटिंग एवं केबल सर्विस, आईटी, ई-कॉमर्स, पैट्रोल पंप, एलपीजी पैट्रोलियम, विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन, वितरण इकाई एवं सेवा, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउस सर्विस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस को छोड़ कर अन्य वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। होटल, मोटल, लॉज, रेस्टोरेंट्स, ढावा केवल होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे। सभी निर्माण गतिविधियां एवं उससे संबंधित दुकाने, कृषि से संबंधि सभी कार्य एवं उससे जुड़े दुकान खुलेंगे। सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, शोध, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऑनलाईन एवं दूरस्थ शिक्षा चालू रहेंगे। सभी धर्मस्थल सार्वजनिक पूजा के लिए बंद रहेंगे। इस स्थलों पर कोई धर्मिक भीड़ नहीं लगेंगी। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह प्रतिबंधित किऐ गये हैं। सभी औद्योगिक प्रतिष्ठान खुलेंगे। टैक्सी और आटोरिक्सा को छोड़कर अन्य ट्रांसपोर्ट सार्विस निलंवित किया गया है। आवश्यक सेवा एवं माल ढुलाई वाले वाहन चलेंगे। सभी सरकारी वाहन एवं प्राइवेट वाहन जो सरकारी कार्यालयों में कार्यरत हैं चलेंगे।


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