पांच व्यक्तियों को काेराेना संक्रमित होने पर सोनपुर के ग्राम गोविन्दचक के आस-पास एवं चतुरपुर का क्षेत्र कंटेन्मेंट जोन किया गया घोषित
राष्ट्रनाय प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। सोनपुर प्रखंड के ग्राम गोविन्दचक में दो व्यक्तियों का कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के आलोक में ग्राम गोविन्दचक में संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थल के दक्षिण में एनएन-19, उत्तर में आम का पेड़ तक तथा पूरब और पश्चिम में खाली जमीन तक के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं ग्राम गोविन्दचक में संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थल के उत्तर में रास्ता, दक्षिण और पूरब में मकान तथा पष्चिम में पोखरा तक के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं सोनपुर प्रखंड के ग्राम चतुरपुर में एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के आलोक में ग्राम चतुरपुर में संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थल के पूरब में खाली जमीन, उत्तर मेें रेलवे लाईन तथा पष्चिम और दक्षिण में बंसवारी तक के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। दूसरी तरफसोनपुर प्रखंड के ग्राम गोविन्दचक में एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के आलोक में ग्राम गोविन्दचक में संक्रमित व्यक्ति के निवास स्थल के उत्तर में एनएच-19, दक्षिण में बांसवारी, पूरब में खाली जमीन और पश्चिम में दुर्गा मंदिर तक के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, सोनपुर को निर्देशित किया गया है कि समस्त आवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से पूर्णतः लॉक करते हुए आवागमन अवरुद्ध कर देगें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेन्मेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेश किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय।
कंटेन्मेंट जोन में किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने का निर्देश दिया गया है जिसका दायित्व डॉ0 दिलीप कुमार सिंह, जिला वैक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है। इस पूरी गतिविधि का अनुश्रवण करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को दिया गया है।


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