छपरा नगर निगम के दलदली बाजार, छोटा तेलपा, नई बाजार, कृष्णापुरी, अस्पताल चैक, नारायण नगर के आस-पास का क्षेत्र कंटेन्मेंट जोन घोषित
राष्ट्रनाय प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। छपरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मुहल्ला दलदली बाजार में एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के आलोक में संक्रमित स्थल के उत्तर में शारदा भवन (रामचन्द्र प्रसाद के घर के पास), दक्षिण में मौला मस्जिद के पास पूरब और पश्चिम में राजा पैलेस कटहरी बाग से मुख्य सड़क खनुआ नाला की ओर तक के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं दूसरा छपरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मुहल्ला छोटा तेलपा में एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के आलोक में संक्रमित स्थल के उत्तर में भोला मिस्त्री के घर के पास, पूरब में नासिर अली का घर तथा दिक्षण और पश्चिम में परती जमीन तक के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। तीसरा मामला नई बाजार वार्ड नं0 17 में एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर संक्रमित स्थल के उत्तर में राजेन्द्र चैधरी के घर के पास, पश्चिम से पूरब ब्रम्हपुर जाने वाला मुख्य पथ तक के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। चौथा मामला कृष्णापुरी मोहल्ले मे संक्रमित स्थल के उत्तर में राकेश राय के घर के पास, दक्षिण में हवाई अड्डा के पास, पूरब में अजय सिंह के घर के पास तक के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। पांचवा मामला स्पताल चैक में उत्तर में श्री फतेह बहादुर सिंह के घर के पास, दक्षिण में मिनर्वा कोचिंग सेंटर के पास, पूरब में सरोज डेयरी के पास तक के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। छठा मामला छपरा नगर निगम के नारायण नगर की है जिसमें एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के आलोक में संक्रमित स्थल के पूरब में के0 डी0 सिंह के मकान के पास, उत्तर में नेवाजी टोला चैक से नेहरू चैक जाने वाला मुख्य पथ तक के क्षेत्र को कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है।
जिलाधिकारी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, सदर छपरा को निर्देशित किया गया है कि समस्त आवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से पूर्णतः लॉक करते हुए आवागमन अवरुद्ध कर देगें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंटेन्मेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेश किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय।
कंटेन्मेंट जोन में किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने का निर्देश दिया गया है जिसका दायित्व डॉ0 दिलीप कुमार सिंह, जिला वैक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है। इस पूरी गतिविधि का अनुश्रवण करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को दिया गया है।


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