राष्ट्रनायक न्यूज

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शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न होगी CECE (PE/PPE)- 2022  एवं DCECE (PM/PMM)- 2022 परीक्षा: जिलाधिकारी

  • परीक्षा को कदाचारमुक्त सम्पन्न कराने को ले जैमर के साथ परिक्षाथियों की होगी Biometric Identification:
  • केन्द्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को ले दण्डाधिकारी पुलिस पदाधिकारियों की हुई है प्रतिनियुक्ति:
  • अभ्याथिर्यों को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेजाने पर रहेंगी पाबंदी:
  • अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने परीक्षा तिथि को केन्द्रों के 500 गज परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की लगाया धारा 144

राष्ट्रनायक न्यूज।

छपरा (सारण)। जिलाधिकारी राजेश मीणा के निर्देश के आलोक में समाहरणालय सभागार में केन्द्राधीक्षकों, प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को ब्रीफ करते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अनिल कुमार के द्वारा बताया गया कि CECE (PE/PPE)- 2022  एवं DCECE (PM/PMM)- 2022 परीक्षा क्रमशः दिनांक 30.07.2022 शनिवार को एक पाली में 11:00 बजे पूर्वा से 01:15 बजे अपराह्न तक एवं 31.07.2022 रविवार को दो पालियों में पूर्वाह्न 11:00 बजे से 01:15 बजे अपराह्न तक एवं 2:00 बजे अपराह्न से 04:15 बजे अपराह्न तक सारण जिला के 19 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। इसमें दिनांक 30.07.2022 को 6192 एवं दिनांक-31.07.2022 को प्रथम पाली में 2034 तथा द्वितीय पाली में 6102 परीक्षार्थियों शामिल होंगे है। उन्होने कहा कि 10:30 बजे पूर्वा0 के बाद प्रवेश द्वार बंद कर दिया जायेगा तथा किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दी जायेगी।

केन्द्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन को ले दण्डाधिकारी पुलिस पदाधिकारियों की हुई है प्रतिनियुक्ति:

परीक्षा को स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन हेतु परीक्षा केन्द्र पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल के साथ कुल 45 केन्द्र प्रेक्षक, 19 स्टैटिक दण्डाधिकारी, 09 गश्तीदल दण्डाधिकारी, 06 उड़नदस्ता दण्डाधिकारी सहित पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रत्येक परीक्षा की तिथि को सभी गश्ती दल दण्डाधिकारी 06.00 बजे पूर्वाहन में कोषागार छपरा में पहुँचकर प्रश्न पत्र के सील्ड बक्सों को ऐसे समय में प्राप्त करेंगे ताकि वे परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षित ले जाकर संबंधित केन्द्राधीक्षक को 08:00 बजे पूर्वाह्न तक प्राप्त करा सके। सभी गश्ती दल दण्डाधिकारी पुनः परीक्षा समाप्ति के बाद परीक्षा सामग्रियों को केन्द्राधीक्षक से प्राप्त कर कोषागार छपरा में लाकर प्राधिकृत पदाधिकारी को हस्तगत करायेंगे ताकि उसे उसी दिन पर्षद कार्यालय को भेजा जा सके।

परीक्षा को कदाचारमुक्त सम्पन्न कराने को ले जैमर के साथ परिक्षाथियों की होगी Biometric Identification:

बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना द्वारा इम्परसोनेशन रोकने के लिए पर्षद द्वारा Biometric Identification तथा परीक्षा को कदाचारमुक्त सम्पन्न कराने हेतु जैमर की व्यवस्था की गई है। केन्द्राधीक्षक जैमर हेतु केन्द्र पर जेनरेटर की व्यवस्था करेंगे। आवश्यकतानुसार विडियोग्राफी कराने का भी निदेश है, जिसके लिए केन्द्राधीक्षक को निदेशित किया गया है। परीक्षा को कदाचारमुक्त संचालन हेतु केन्द्राधीक्षक अभ्यर्थियों के परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश के समय पूर्णरूपेण चेकिंग की व्यवस्था करेंगे। वे परीक्षा केन्द्र के प्रवेश द्वार को पूर्वा० 08:00 बजे अभ्यर्थियों के प्रवेश के लिए खोलना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिनियुक्त स्टैटिक दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारीध् महिला पुलिस पदाधिकारी, महिला पुलिस, केन्द्राधीक्षक एवं केन्द्राधीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्त एक वरीय शिक्षक प्रवेश द्वारा पर पूर्णरूपेण चेकिंग एवं फिस्किंग हेतु 08:00 बजे पूर्वा० से उपस्थित रहेंगे।

अभ्याथिर्यों को किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेजाने पर रहेंगी पाबंदी:

अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष में अपने साथ कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, ग्राफ पेपर, चार्ट और किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा मोबाईल फोन, पेजर, ए.टी.एम. कार्ड, घड़ी आदि रखना वर्जित होगा। संबंधित दण्डाधिकारी, केन्द्राधीक्षक एवं वीक्षक हॉल में इसके उपयोग पर सख्ती से रोक लगायेंगे एवं इसे प्रवेश द्वार पर ही जाँचकर निकालवाना सुनिश्चित करेंगे। केन्द्र प्रेक्षक शत- प्रतिशत परीक्षार्थियों की पहचान सुनिश्चित करते हुए प्रवेश-पत्र के कार्यालय प्रति में निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे। परीक्षा समाप्ति के उपरांत अपना प्रतिवेदन विहित प्रपत्र-17 में परीक्षा सम्पन्न होने से संबंधित प्रतिवेदन अलग से गश्ती दण्डाधिकारी के माध्यम से परीक्षा नियंत्रक को उपलब्ध करायेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने परीक्षा तिथि को केन्द्रों के 500 गज परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की लगाया धारा 144

अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा के द्वारा परीक्षा तिथि को केन्द्रों के 500 गज परिधि में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेद्याज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान केन्द्र के 500 गज परिधि में शांति भंग करने के उद्वेष्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्तियों को एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। जिला स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या-06152-242444 है। नियंत्रण कक्ष के प्रभार में आई०वी० मोरगेन, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर, छपरा, मो० 9304259750 है।