राष्ट्रनायक न्यूज।
नगरा (सारण)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार सारण छपरा के द्वारा विवादों और झगड़ों में उलझी जनता में मध्यस्थता के प्रति जागरक करने के साथ ही उन विवादों का शीघ्र निपटारा करने के उद्देश्य से प्रखण्ड परिसर में विविध जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों व महिलाओं पर हो रहे एसिड अटैक से जुड़ी जानकारी दी गई। विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने कहा कि एसिड अटैक मानवता को शर्मसार करने वाला कृत्य है। न्यायालय ने एसिड की खुली बिक्री को प्रतिबंधित किया है। उन्होंने बताया कि तेजाब खरीदने वालों का बेचने वाला दुकानदार रिकार्ड रखेगा। उनके फोटो पहचान पत्र आदि की छाया प्रति भी दुकानदार रखेगा। 18 साल से कम आयु के लोगों को एसिड बेचने पर 50 हजार तक के जुर्माने का प्रावधान है साथ ही पीड़ित को तीन लाख रुपये प्रतिकर के रूप में पाने का अधिकार मिला हुआ है। बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि बच्चों से संबंधित हेल्प लाइन सुविधा आदि से जुड़ी जानकारी दी। प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी ऋरिकेश रंजन ने तेजाब हमले से पिड़ीत महिलाओं को सरकार से मिलने वाली सुविधा आदि को लेकर जानकारी दी। कहा कि हर महिला को बेहतर जीवन मिल सके। इसके लिए पेंशन की सुविधा दी जा रही है। विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्यों ने सभी जनप्रतिनिधियो के साथ समाज के सभी वर्गों के लोगों को समाज में ब्याप्त उस मासिंक कुरूतियों पर अंकुश लगाने की बात कही। इस जागरूकता शिविर में प्रखण्ड के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्यों के साथ पंच सदस्य उपस्थित थें।


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