राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। जिला पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता में वीडियो काॅफ्रेसिंग के जरिए आगामी त्योहार चैत नवरात्रि, रमजान, चैती छठ एवं रामनवमी के दौरान विधि-व्यवस्था के तैयारियों के निमित समीक्षात्मक बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गई। बैठक को सम्बोधित करते हुए जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया कि इस वर्ष रामनवमी दिनांक 30 मार्च 2023 को मनाये जाने की सूचना है। दिनांक 22.03.2023 से चैत नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। दिनांक 28.03.2023 को सप्तमी को पट खुलने के बाद देवालयों तथा पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जायेगी। स्थापित कलश और प्रतिमाओं का विसर्जन रामनवमी के उपरांत दिनांक 01.04.2023 को पूजा समितियों द्वारा जुलूस और बाजे-गाजे के साथ किये जाने की परंपरा रही है। रामनवमी भी सारण जिला में काफी धूम-धाम एवं उत्साहजनक माहैल में मनाये जाने की परंपरा रही है। रामनवमी के अवसर पर कई पूजा समितियों द्वारा बड़े पैमाने पर झांकियाॅ एवं जुलूस का आयोजन किया जाता है। इसलिए विधि-व्यवस्था का संधारण बहुत ही आवष्यक है। प्रायः ऐसा देखा गया है कि कई स्थानों पर महावीरी झण्डे का भी जुलूस निकाला जाता है।
पुलिस अधीक्षक, सारण डाॅ0 गौरव मंगला के द्वारा रामनवमी पर निकाले जाने वाले जुलूसों एवं प्रतिमा विसर्जन हेतु शत-प्रतिशत लाइसेन्स लेना अनिवार्य बताया गया। साथ ही प्रस्तावित रूट का भौतिक सत्यापन निष्चित रूप से करने को कहा गया। पुनः जिलाधिकारी के द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा पूर्व में दिये गये आदेष के आलोक में पूजा समितियों के साथ शांतिपूर्वक रामनवमी को संपन्न कराने हेतु शांति समिति की बैठक करने हेतु निदेषित किया गया। जुलुस में घातक हथियारों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी जुलुस में वीडियोग्राफर निष्चित रूप से रखने को निदेषित किया गया। जुलुस वाले रूट में ढ़ीले एवं जर्जर बिजली के तारों को बदलने का निदेष कार्यपालक अभियंता विद्युत को दिया गया। पूजा समितियों को शांतिपूर्ण वातावरण में त्योहार सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक दायित्व हेतु वालेंटियर रखने को कहा गया। सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी को विवादास्पद स्थल के निकट प्रतिमा स्थापना और डी0जे0 पर अश्लील गीत बजाने को प्रतिबंधित करने का निदेश दिया गया है। रामनवमी पर निकाले जाने वाले जुलूस में अश्लील गानों तथा धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने वाले नारे लगाये जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी के द्वारा साम्प्रदायिक तत्वों पर प्रभावी ढंग से विधि सम्मत कार्रवाई सुनिष्चित करने का निदेष दिया गया। इस दौरान अवैध शराब बनाने एवं बिक्री एवं उपयोग करने वालों पर प्रशासन की विशेष नजर रहेगी तथा शराबबंदी कानून का कठोरता से अनुपालन करवाया जाएगा। सिविल सर्जन, सारण को आपात स्थिति हेतु चिकित्सक को जीवनरक्षक दवाओं के साथ चैबीसो घंटे तैयार रखने हेतु व्यवस्था सुनिष्चित करने को निदेषित किया गया।
प्रतिमा विसर्जन हेतु निकाले जाने वाले मार्गों का सत्यापन अनुमण्डल पदाधिकारी और अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी करेंगे। जुलूसों का मार्ग निर्धारित करते हुए निर्धारित मार्ग पर थानाध्यक्ष और प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रुप से मार्गों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। विसर्जन, रामनवमी पर निकाले जाने वाले जुलूसों का शत प्रतिशत लाइसेन्सी होना आवश्यक होगा। विसर्जन के समय नावों पर किसी भी परिस्थिति में क्षमता से अधिक लोगों के बैठने पर रोक लगाने के लिये सभी नदी घाटों, तालाबों पर अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे। ऐसे नदी घाटों पर जहां प्रतिमाओं का विसर्जन संभावित है वहां आवश्यकता अनुसार एस.डी.आर.एफ. की टीम और गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति करने हेतु प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा, सारण को निदेश दिया है। प्रतिमाओं का विसर्जन नदियों के घाटों, जलाशयों, तालाबों में किये जाने की परम्परा रही है। नदियों के घाटों के किनारे सुरक्षित जल स्तर को निर्धारित करते हुए बैरिकेडिंग की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है ताकि त्योहार को स्वच्छ एवं शान्तिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके। बैठक में सभागार में पुलिस अधीक्षक, सारण डाॅ0 गौरव मंगला, उप विकास आयुक्त, सारण, अमित कुमार, अपर समाहर्ता, सारण, डाॅ0 गगन, सिविल सर्जन, जिलास्तरीय पदाधिकारीगण, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर, वीडियो काॅफ्रेसिंग के जरिए जिला के सभी अंचलाधिकारी एवं थाना प्रभारी उपस्थित थे।
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