राष्ट्रनायक न्यूज।
भेल्दी (सारण)। छपरा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पष्टम सुमन कुमार दिवाकर ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अमनौर थाना के भेल्दी थाना के समसपुरा निवासी रंजन सिंह को दोषी करार दिया है। साथ ही एक अन्य अभियुक्त रमेश सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का भी आदेश दिया है। विदित हो कि 13 वर्षीय नाबालिक पीड़िता की मां ने 18 मार्च 2022 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि 22 दिसंबर 2021 को उसकी लड़की जो वर्ग 8 में पढ़ती थी स्कूल जाने के क्रम में स्कूल के चपरासी का लड़का अपने दो मित्रों के साथ उसके लड़की के साथ बराबर छेड़खानी करता था। घटना के दिन पीछा करते घर पर आ गया। पीड़िता की मां दिल्ली गई हुई थी और उसके पिता भी बरौनी गए हुए थे। घर पर लड़की अकेली थी जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने अपने मित्रों के साथ उसके घर जाकर साथ रेप किया। उसका वीडियो बनाकर भी बनाए और बाद मे वायरल कर दिया । सजा के बिंदु पर कोर्ट ने 26 अप्रैल की तिथि मुकर्रर की है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह तथा उनके सहयोगी अश्वनी कुमार ने न्यायालय में सरकार का पक्ष रखा। कुल 7 गवाहों की गवाही न्यायालय में कराई तो बचाव पक्ष के तरफ से अधिवक्ता सुनीता कुमारी ने बहस किया।
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