- काउंसिलिंग के समय अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना होगा आवश्यक
- 10 एवं 11 नवंबर 2023 को भी काउंसलिंग जारी रहेगी
- काउंसलिंग के दौरान राज्य के बाहर के प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्रों को सत्यापित करवाया जाएगा। गलत प्रमाण पत्र पाए जाने पर तत्काल एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी
छपरा(सारण)। महिला पर्यवेक्षिका के पद पर बहाली को लेकर जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र यानी पीआरसी में अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराया जा रहा है। जिसमें एक पद पर करीब 10 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया है। रिक्ति के आधार पर करीब 180 अभ्यर्थियों का काउंसलिंग कराया जाना है। पहले दिन 64 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराया है। इसकी जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अमन समीर ने बताया कि गुरुवार को निदेशालय के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में अवरोही क्रम से कोटिवार दस-दस गुणा अभ्यर्थियों के सूची के प्रमाण पत्रों की सत्यापन का कार्य प्रारंभ किया गया। पूर्वाहन 11 बजे से 05 बजे तक जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र में काउंसलिंग का कार्य संपादित किया गया। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग के दौरान सामान्य वर्ग के क्रमांक 01 से 150 कुल 150 अभ्यर्थियों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 30 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की गई। कुल 180 अभ्यर्थियों में से 64 अभ्यर्थी गण काउंसलिंग के लिए उपस्थित हुए। वैसे अभ्यर्थी जो आज काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हो सके वे काउंसलिंग कराने के लिए दिनांक 11 नवम्बर 2023 को काउंसलिंग में उपस्थित हो सकते हैं। राज्य के बाहर अवस्थित महाविद्यालय के प्रमाण पत्रों का सत्यापन करवाया जाएगा। प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि सत्यापन कार्य के लिए सभी अभ्यर्थी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति तथा दो-दो स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ काउंसिलिंग स्थल पर ससमय पहुँचे। बताया गया कि इसके अलावे ऑनलाईन आवेदन भरने के उपरांत आवेदन की प्रति मैट्रिक उर्तीणता का प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र इंटरमीडिएट उतीर्णता का प्रवेश पत्र, अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र स्नातक उतीर्णता का अंक प्रमाण पत्र (तीनों खण्ड) एवं मूल प्रमाण पत्र। स्नातकोत्तर उत्तीर्णता का अंक पत्र दोनों खण्ड एवं मूल प्रमाण पत्र जिनके द्वारा आवेदन में प्रविष्टि की गई हो उसे लाना आवश्यक होगा। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों को अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं आरक्षण का लाभ लेने संबंधित प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थाई आवासीय प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साईज का दो फोटो। राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा प्रदत चरित्र प्रमाण पत्र, अनुमंडल पदधिकारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र की सभी प्रमाण पत्र सही है तथा उनके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नही है एवं आचरण प्रतिकूल नहीं है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं स्वतंत्रता सैनानी के नाती / नतीनी / पोती को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र लाना आवश्यक होगा मेधा सूची https://saran.nic.in/notice_category/recruitment सारण जिला के वेबसाइट पर जाकर देखा जा सकता है।
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