छपरा(सारण)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी अमन समीर ने मंगलवार को सारण शिक्षक निर्वाचन के एईआरओ व पदाभिहित पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार से प्राप्त कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक सूची तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले की सूची स्वतः विलोपित हो जाती है। इसलिए सभी योग्य लोगों को फॉर्म-19 में आवेदन करना आवश्यक होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि बिहार राज्य के शैक्षणिक संस्थानों के वैसे शिक्षक जो अर्हता तिथि 01.11.2025 से ठीक पहले छः वर्ष के भीतर कम से कम तीन वर्ष के लिए नियमित आधार या तदर्थ आधार पर सम्पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में शिक्षण का कार्य किया हो और वह संस्थान माध्यमिक विद्यालय से कम न हो तथा वे सामान्य तौर पर इस निर्वाचन क्षेत्र में निवास करते हों, निर्वाचक बनने के लिए पात्र होंगे। उन्होंने कहा कि जिला में डीईओ समेत विधानसभा के ईआरओ, एईआरओ इसके लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी हैं। जबकि प्रत्येक प्रखंड में एक पदाभिहित पदाधिकारी को नामित किया गया है। पात्र शिक्षकों से प्ररूप-19 प्राप्त करने के लिए प्रखंड में विशेष काउंटर का परिचालन प्रारंभ कर दें। उन्होंने बताया कि आगामी छह नवंबर तक किसी भी कार्यालय कार्य दिवस में अपना आवेदन स्वंय अथवा संस्थान प्रमुख के माध्यम से जमा कर सकते हैं।
जारी किए गए विशेष कोड
जिलाधिकारी ने बताया कि सभी सहायक निर्वाचक निबंध पदाधिकारी और पदाभिहित पदाधिकारियों को विशेष कोड आवंटित किए गए हैं। प्राप्त होने वाले आवेदनों पर क्रम के साथ उस कोड को अंकित करना आवश्यक होगा। वही आवेदन का यूनिक कोड समझा जाएगा। इससे अलग-अलग स्थानों पर प्राप्त होने वाले आवेदनों की विशिष्टता हो जाएगी। उन्होंने उप निर्वाचन पदाधिकारी को यूनिक कोड की मुहर, प्राप्ति पंजी, मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची, जरूरी स्टेशनरी आदि सभी पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का निदेश दिया।
चरणवार गतिविधियों की जानकारी
आवेदन करने की अंतिम तिथि: 06.11.2025 प्रारूप निर्वाचक सूची का प्रकाशन: 25.11.2025
दावे एवं आपत्तियों की प्राप्ति: 25.11 से 10.12.2025
दावे एवं आपत्तियों के निष्पादन: 25.12.2025
निर्वाचक सूची का अंतिम प्रकाशन: 30.12.2025


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