अभियान चलाकर शराब के विरुद्ध हो कार्रवाई, सीमावर्ती थाना पूर्ण चैकसी बरते: आयुक्त
राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। सारण प्रमंडलीय आयुक्त राबर्ट एल चोंग्थू के द्वारा विधान सभा निर्चाचन को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर सारण समाहरणालय सभागार में पुलिस उप महानिरीक्षक विजय कुमार वर्मा, जिलाधिकारी, सुब्रत कुमार सेन, पुलिस अधीक्षक धुरत सायली सावलाराम, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक एवं सभी थाना प्रभारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर निर्देश दिया गया कि पदाधिकारी अपने दायित्वों को गंभीरता से लें। बैठक मुख्य रुप से शराब के विरुद्ध अभियान चलाने, नियमित रुप से रेड करने, जप्त शराब का विनष्टीकरण करने, शत्-प्रतिशत शस़्त्र सत्यापन कराने एवं 107 के तहत् किये जाने वाले कार्रवाई में तेजी लाने को लेकर की गयी। इसमें आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया कि अभियान चलाकर शराब के विरुद्ध कार्रवाई की जाय। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि प्रतिदिन रेड करें तथा किये गये रेड से संबंधित प्रतिवेदन प्रतिदिन उपलब्ध करायें ताकि इसकी सघन समीक्षा की जा सके।
पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण प्रक्षेत्र विजय कुमार वर्मा के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि 2016 में जबसे शराब बंदी हुआ तब से अभी तक किन-किन स्थानों पर देशी शराब के विरुद्ध रेड किया गया है उसकी सूची उपलब्ध करायी जाय और उन स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जाय। पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि सभी थानों के द्वारा चैकीदारी परेड करायी जाय और इसके माध्यम से सूचना संग्रह किया जाय। अगर इसके बाद भी देशी शराब मिला तो उस क्षेत्र के चौकीदार बर्खास्त किये जायेंगे। पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि जिला स्तर से भी छापेमारी दस्ता रेड करेगी और जिस थाना क्षेत्र में देशी शराब का कारोबार पकड़ा जाएगा उस क्षेत्र के प्रभारी पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध शराब बंदी अधिनियम के तहत् कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी ने कहा कि सीमावर्ती सड़क, उसके आस-पास के गाॅव के रास्ते, नदी, नहर की पगडंडीयों पर नियमित रुप से विशेष अभियान चलाया जाय। उन्होंने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से चार्जसीटेड लोगों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट के तहत प्रस्ताव दें तथा सभी नाॅन वेलेबल वारंटो का त्वरीत निष्पादन किया जाय।
जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा निर्देश दिया गया कि जब्त शराब का विनष्टीकरण शीघ्र किया जाय अगर इस मामले में आदेश लेने की जरुरत है तो प्रस्ताव तीन से चार दिनों के अंदर निश्चित रुप से दे दिया जाय। मालखाने में जब्त शराब नहीं होनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि उत्पाद मामलों में जब्त वाहनों की सूची उपलब्ध करायें जिसमें वाहन नम्बर के साथ-साथ वाहन का चेचीस नम्बर भी जरुर अंकित किया जाय ताकि इसकी निलामी किया जाय। जिलाधिकारी ने बताया कि हाल हीं में उत्पाद कार्यालय के द्वारा 144 वाहनों की निलामी करायी गयी जिससे एक करोड़ 27 लाख रुपया प्राप्त हुआ जिसे राजकोष में जमा कराया गया।


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