राजनितिक दलों के साथ सारण जिलाधिकारी ने की बैठक
राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।
छपरा (सारण)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा राजनितिक दलों के अध्यक्ष/सचिव के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की गयी। इस बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के साथ ही दिनांक 25 सितम्बर से ही बिहार विधानसभा निर्वाचन के संदर्भ में आर्दश आचार संहिता लागू हो गयी है। इसके साथ ही धारा 144 के तहत सारण जिला में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। जिलाधिकारी ने कहा सारण जिला में द्वितीय चरण अंतर्गत दिनांक 03 नवम्बर को मतदान की तिथि निर्धारित है। इसके लिए अधिसूचना जारी करने की तिथि 9 अक्टूबर नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जाने की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर, नाम निर्देशन पत्र के संवीक्षा की तिथि 17 अक्टूबर अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई है। मतगणना 10 नवम्बर को कराई जाऐगी।
जिलाधिकारी के द्वारा राजनितिक दल के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों से अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता को प्रभावी ढ़ग से लागू किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि धारा 144 के तहत शंति भंग करने के उदेश्य से पाँच या उससे अधिक व्यक्ति एक जगह इक्कठा नहीं होंगे। राजनितिक प्रयोजन से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धारना, प्रर्दशन तथा घ्वनी विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के नहीं किया जाएगा। घ्वनी विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति अथवा राजनितिक दल पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेगा, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि उम्मीदवार नामांकन पत्र एवं प्रपत्र 26 में शपथ पत्र ऑनलाइन भी भर सकेंगे। नामांकन पत्र भरे जाने के क्रम में अभ्यर्थी के साथ मात्र दो व्यक्ति को ही नामांकन केन्द्र पर आने की अनुमति दी जाएगी। साथ हीं इस दौरान मात्र दो वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। सार्वजनिक स्थलों पर चुनाव प्रचार के दौरान आयोग द्वारा दिए गये निर्देशों का अनुपालन अनिर्वाय होगा। उम्मीदवार द्वारा घर-घर चुनाव प्रचार में उनके अतिरिक्त अधिकतम पांच व्यक्ति साथ रहेंगे। रोड़ शो में आधे घंटे के अंतराल पर अधिकतम 5 वाहनों के काफिला की अनुमति होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कोविड-19 के आलोक में मतदान अवधि में एक घंटे की वृद्धि की गई है। मतदान सुबह 7ः00 बजे से संध्या 6ः00 बजे तक कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि दिव्यांग, 80 वर्ष के अधिक उम्र के व्यक्ति तथा कोविड-19 से संक्रमित मतदाताओं को परंपरागत तरीके से मतदान करने के अलावे पोस्टल बैलट से भी मतदान की सुविधा प्रदान की जायेगी परन्तु ऐसे मतदाताओं को अधिसूचना जारी होने की तिथि के पांच दिन के अंदर आवेदन देना होगा।
बैठक में उपस्थित राजनितिक दलों के प्रतिनिधिगण को सभी जरुरी प्रपत्र एवं निर्देश की प्रति उपलब्ध करायी गयी। जिलाधिकारी ने कहा कि उम्मीदवार को आपराधिक गतिविधि का संपूर्ण ब्यौरा देना होगा तथा इसका प्रकाशन प्रिटं एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से तीन बार निश्चित रुप से करानी होगी। राजनितिक दल किसी प्रकार की सभा एवं सम्मेलन करने की सूचना देंगे एवं उसकी पूर्वानुमति लेंगे।
बैठक में जिलाधिकारी के साथ अपर समाहत्र्ता डाॅ गगन, उप विकास आयुक्त अमित कुमार, अपर समाहत्र्ता विभागीय जाँच भरत भूषण प्रसाद, जिलाधिकारी के ओएसडी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी, जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी भी उपस्थित थें।


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