छपरा (सारण)- जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा बताया गया है कि जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के द्वारा अनियमितता करते पकड़े जाने पर आपदा एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी। जिलाधिकारी के निदेष पर अनुमंडल पदाधिकारी सदर, छपरा के द्वारा परसा प्रखंड के शोभेपुर पंचायत के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानों की जाँच टीम बनाकर करायी गयी। अपर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी परसा को जाँच करने हेतु नियुक्त किया गया था। जाँच के क्रम में पाया गया कि अशोक कुमार राम एवं कन्हैया पाण्डेय द्वारा अब तक मार्च माह का वितरण नहीं किया गया था तथा एक दुकान जो पैक्स के अंतर्गत संचालित है उसके अध्यक्ष अनिल प्रसाद उर्फ सरोज राय के द्वारा खाद्यान का वितरण उपभोक्ताओं के बीच नहीं कर कालाबाजारी कर दी गयी है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर के द्वारा बताया गया कि इन तीनों विक्रेताओं के विरुद्ध भेल्दी थाना में 7 ईसी एक्ट एवं आपदा एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है तथा पैक्स अध्यक्ष को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अन्य दुकानदारों के द्वारा भी अनियमितता का मामला प्रकाश में आया है, इन पर भी कार्रवाई की जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि जन वितरण के विक्रेताओं के अनियमितता को बक्सा नहीं जाएगा। पकड़े जाने पर आपदा एक्ट के तहत भी प्राथमिकी दर्ज करायी जाएगी जिसमें जमानत मिलना भी मुष्किल होता है।


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