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त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव को ले टाइमलाइन जारी, नामांकन शुल्क तय, पदवार प्रतिनियुक्त हुए एआरओ

त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव को ले टाइमलाइन जारी, नामांकन शुल्क तय, पदवार प्रतिनियुक्त हुए एआरओ

  • राज्य निर्वाचन आयोग ने भेजा नियमावली, सभी तैयारियां पुरी करने का निर्देश

अरूण विद्रोही।छपरा
त्रिस्तरीय पंचायत निवार्चन 2021 के सफल संचालन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन तेजी से तैयारी कर रही है। जिला से प्रखंड मुख्यालय तक के पदाधिकारी व कर्मी पंचायत चुनाव के सफल कार्यान्वयन को लेकर कार्य कर रहे है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य, पंच के साथ-साथ जिला परिषद सदस्य के लिए राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गया है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी नहीं किया है। फिर भी त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के पदों पर आम चुनाव के सफल संचालन को लेकर राज्य निर्वाचन अायोग के सचिव योगेन्द्र राम ने जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को नियमावली से संबंधित निर्देश पत्र भेजा है। जिसमें अधिसूचना जारी किये जाने के बाद प्रत्याशियों के अर्हता, नाम निर्देशन यानी नामांकन, नामांकन शुल्क, नाम वापसी, संविक्षा, चुनाव चिन्ह्, मतदान एवं मतगणना संपन्न होने तक का पुरा नियमावली भेजकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। जिसके आलोक में जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दिया है।
सभी प्रखंडों में प्रतिनियुक्त हुए सहायक निर्वाची पदाधिकारी
त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के विभिन्न पदों पर होने वाले आम निर्वाचन की तैयारी को पूरा करने को लेकर जिले के सभी प्रखंडों में निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ सहायक निर्वाची पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार जिले के सभी प्रखंडों के बीडीओ निर्वाची पदाधिकारी होंगे। साथ हीं प्रखंडों में कार्यरत बीसीईओ, बीएसओ, एलईओ, बीडब्लूओ, सीओ समेत अन्य पदाधिकारी पंचायतों के मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य व पंच के पद अनुृसार सहायक निर्वाची पदाधिकारी बनाये गये है। जो अधिसूचना जारी होने के बाद निर्वाचन से संबंधित कार्यो को निष्पादित करेंगे।
नामांकन के निर्धारित हुआ अनुमान्य शुल्क
राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के पदों चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अनुमान्य शुल्क निर्धारित किया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला परिषद सदस्य के पद को ले सामान्य वर्ग का 2 हजार व एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग के लिए एक हजार रूपये, मुखिया, सरपंच व बीडीसी सामान्य के लिए एक हजार रूपये एवं एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग के लिए पांच सौ रूपये, वार्ड सदस्य व ग्राम कचहरी पंच सामान्य के लिए 250 रूपये व एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग के लिए 125 रूपये शुल्क निर्धारित किया गया है। ये अनुमान्य शुल्क अदा करने के बाद वापस नहीं किया जाएगा।
पंचायत निर्वाचन के लिए बना टाइमलाइन
पंचायत आम निर्वाचन की अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद की प्रक्रियों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग नियमावली में टाइमलाईन भी जारी कर दिया है। जानकारी के अनुसार सूचना प्रकाशन के सातवे दिन तक त्रिस्तरीय पंचायतों एवं ग्राम कचहरी के पदों के लिए प्रत्याशियों से नाम निर्देशन यानी नामांक प्रपत्र प्राप्त किया जाएगा। नामांकन के अंतिम तिथि के अगले दिन नामांकन प्रपत्रों की संविक्षा एवं नाम वापसी सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतदान समान्य इलाकों में मतदान सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और नक्सल प्रभावित इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। इसके बाद मतगणना के तिथि को सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ होगा।
चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के ये होगी अर्हता
पंचायत चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोग ने अर्हता निर्धारित कर दिया है। प्रत्याशियों के लिए पंचायत मतदाता सूची में नाम होना चाहिए। निर्वाचन अनुमान्य शुल्क, प्रस्तावक का उम्र 21 वर्ष से अधिक होना चाहिए और एससी-एसटी, पिछड़ा वर्ग को अंचलाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी से निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
प्रपत्र-6 में दाखिल होगा नामांकन
त्रिस्तरी पंचायत चुनाव में मुखिया, सरपंच, बीडीसी, वार्ड सदस्य, पंच के साथ-साथ जिला परिषद सदस्य के पद पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों का प्रपत्र 6 में नामांकन होगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों के लिए प्रखंड मुख्यालय और जिला परिषद सदस्य के लिए अनुमंडल कार्यालय में नामांकन पत्र प्राप्त किया जाएगा। जिसमें प्रपत्र-6 के साथ अनुसूची I व II अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक का शपथ पत्र होगा। साथ ही अनुसूची III (क)(ख) संलग्न करना आवश्यक होगा।