राष्ट्रनायक न्यूज

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कोरोना संक्रमण की रोकथाम को गृह मंत्रालय का नया गाइडलाइन जारी,  टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर जोर

  • 1 से 30 अप्रैल तक रहेगा लागू
  • टीकाकरण अभियान पर विशेष फोकस करने का निर्देश
  • कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए सभी संपर्क में आने वाले लोगों को किया जायेगा क्वारनटाइन

राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।

छपरा (छपरा) वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन सजग है। इसको लेकर व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अप्रैल महीने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन में मुख्य रूप से टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की रणनीति पर काम करने पर जोर दिया गया है। साथ ही टीकाकरण अभियान पर फोकस अधिक रखने के लिए कहा गया है। आरपीसीआर टेस्ट के  आंकड़े  को बढ़ाये जाने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि जब नए कोरोना केस का पता चले तो उसका समय पर इलाज हो और उसपर नजर रखी जाए। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के जरिए सभी संपर्क में आने वाले लोगों को क्वारनटाइन

 किया  जाए।

मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरूरी:

गाइडलाइन में मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराने के लिए उचित जुर्माने की भी बात कही गई है। यह भी साफ किया गया है कि इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट (दूसरे राज्य में जाने) को लेकर पाबंदियां नहीं लगाई जाए। कहा गया है टीकाकरण में तेजी लाएं। कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए यह जरूरी है।

टेस्ट- ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल:

जहां आरटी-पीसीआर परीक्षणों का अनुपात कम है, तेजी से इसे बढ़ाना चाहिए, 70 प्रतिशत या उससे अधिक के निर्धारित स्तर तक पहुंचने के लिए। गहन परीक्षण के परिणामस्वरूप पाए गए नए सकारात्मक मामलों, समय पर उपचार प्रदान किए गए प्रारंभिक काल में पृथक  होना चाहिए। सकारात्मक मामलों और उनके संपर्कों की ट्रैकिंग के आधार पर, कंटेनमेंट जोन को जिलाधिकारी द्वारा सूक्ष्म स्तर पर सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाएगा।

कंटेनमेंट जोन में नियमों को कड़ाई से पालन करना होगा:

सीमांकित कंटेनमेंट क्षेत्रों के अंदर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए रोकथाम उपायों की जांच की जाएगी, जिसमें कठोर परिधि नियंत्रण, गहन गृह-गृह निगरानी, संपर्क अनुरेखण मामलों के लिए निगरानी आदि शामिल हैं। स्थानीय जिला, पुलिस और नगर निगम के अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट जोन में रोकथाम के उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए ।

सभी को इन नियमों का करना होगा पालन :

  • दिशानिर्देश में टीटीटी पर ज्यादा जोर दिया गया है यह भी स्पष्ट किया गया है कि हर राज्य को टेस्ट, ट्रैक-ट्रीट प्रोटोकॉल का पालन करना होगा
  • कोरोना प्रीवेंशन रूल्स का सख्ती से पालन करना होगा
  • कंटोनमेंट जोन के लोगों के लिए ट्रेन सेवा, मेट्रो सेवा, स्कूल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल सभी कोरोना प्रतिबंध नियमों के तहत जारी रहेंगे
  • सभी को ‘मानक संचालन प्रक्रिया’ (एसओपी) का कड़ाई से पालन करना होगा