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कोरोना संकट: छपरा के अमनौर, भागवतपुर में कोरोना पाॅजिटिव मरीज की हुई पुष्टि, डीएम ने जारी किया आदेश

अमनौर प्रखण्ड के भागवतपुर में कोरोना पाॅजिटिव व्यक्ति की हुई पुष्टि, डीएम ने जारी किया आदेश

छपरा (सारण)- सारण जिले के जैसे ही दुबारा कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति की सूचना सामने आने के बाद जिला प्रशासन और ज्यादा हरकत में नजर आया। खबर के अनुसार अमनौर प्रखण्ड अन्तर्गत बसंतपुर पंचायत के भागवतपुर ग्रााम में एक व्यक्ति के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की सूचना प्राप्त हुई है जिसके आलोक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन तुरंत कार्रवाई करते हुए भागवतपुर के दक्षिण में अनौर कल्याण, पश्चिम और उत्तर में बसंतपुर एवं पूरब में धर्मपुर जाफर जो ग्राम भागवतपुर गाँव के सभी व्यक्तियों का स्वास्थ जाँच करने का आदेश दिया। वहीं भागतपुर गांव के 3 किलोमीटर की परिधि में सील करने का आदेश सारण जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा दिया गया है। इस क्षेत्र को कांटेन्मेंट जोन घोषित किया गया हैं।

संक्रमित जोन: तीन किमी की परिधि के सभी मार्ग अगले आदेश तक बंद

कंटेन्मेंट जोन अर्थात तीन किमी की परिधि अंतर्गत सभी निजी/सर्वजनिक प्रतिष्टान एवं मार्गों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर से जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को अंदर अंदरआने की इजाजत दी जाएगी।

अमनौर के भागवतपुर गाँव में एन्टी लार्वा का छिड़काव कर क्षे़त्र को किया जाएगा संक्रमण मुक्त

जिलाधिकारी ने इस पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने का निदेश दिया गया है। इसका दायित्व डाॅ. दिलीप कुमार सिंह जिला वैक्टर बाॅर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो. 7717781085 को दिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा कंटेन्मेंट जोन के भीतर सभी परिवारों को गहन निगरानी में रखने का निदेश देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय। कंटेन्मेंट जोन के भीतर की सभी दुकान बंद रहने के कारण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी मढ़ौरा को निर्देश दिया गया है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं यथा चावल, दाल, गेहूँ हरी सब्जी इत्यादि उन पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से पैकेट तैयार करा कर डोर टू डोर वितरित करायें।

संक्रमित जोन की परिधि समाप्त होने से अगले सात किलोमीटर की परिधि बफर जोन घोषित, होगा नियमित रूप से जाँच

कंटेन्मेंट जोन की परिधि समाप्त होने से अगले सात किलोमीटर की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आंचलाधिकारी अमनौर को निर्देश दिया गया है कि बफर जोन में पड़ने वाली सभी पंचायतों/गाँवो में प्रतिदिन तकलीफ वाले रोगियों की सूचना प्राप्त करेंगे। सिविल सर्जन को निर्देश दिया गया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को जिला में निर्धारित किये गये आइसोलेशन एवं क्वेरेन्टाइन सेन्टर में में रखवायेंगे एवं उनका नियमित रूप से जाँच करवायेंगे।

प्रशासन के सहयोग से भागवतपुर गाँव में डोर टू डोर पहुंचाया जाएगा राशन

जिलाधिकारी ने आदेश दिया है कि इस गांव के सभी परिवारों को आवश्यक राशन सामग्री डोर टू डोर पैकेट तैयार कर आपूर्ति की जाए। इसके लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अमनौर को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उप समाहत्र्ता भुमि सुधार, तथा अनुमण्डल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी मढ़ौरा को सतत् अनुश्रवण कराने का निर्देश दिया गया है ताकि इसमें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने पाये। बफर जोन में आने वाले सभी स्वास्थ्य संस्थान सरकारी एवं निजी सहित अन्य चिकित्सकीय संस्थाओं को सूचीबद्ध करते हुए बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ वाले मरीजों की जांच कर सूचना नियमित रूप से प्राप्त करने का भी सिविल सर्जन को आदेश दिया गया है।

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