राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। छपरा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नं0-15 छत्रधारी बाजार नवल टोना में एक व्यक्ति, वार्ड नं0-3 ब्रम्हपुर में एक व्यक्ति, माधो बिहारी लेन, सलेमपुर में एक व्यक्ति, नारायण प्रिय कॉलोनी (राजेन्द्र कॉलेज के पास) कुछ व्यक्तियों, साहेबगंज सोनारपट्टी में एक व्यक्ति, माँझी प्रखंड अंतर्गत ग्राम-महुई वार्ड नं0-7 में एक व्यक्ति, ग्राम-भलुआ बुजुर्ग में एक व्यक्ति, दिघवारा प्रखंड के बस्ती जलाल उन्हचक वार्ड नं0-11 में एक व्यक्ति, ग्राम-राई पट्टी वार्ड नं0-10 में एक व्यक्ति, नगरा प्रखंड के ग्राम- अफौर में एक व्यक्ति, ग्राम-पंचायतराज राज डुमरी के ग्राम-गोविन्दपुर में एक व्यक्ति, अमनौर प्रखंड के ग्राम-धर्मपुर जाफर में एक व्यक्ति, ग्राम अमनौर अगुआन (जर्म छपरा) में एक व्यक्ति, मशरख प्रखंड के अंतर्गत ग्राम-कर्ण कुदरिया में एक व्यक्ति, ग्राम-धवरी गोपाल में एक व्यक्ति, ग्राम-रामघाट में एक व्यक्ति, एकमा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम-गंज पर में एक व्यक्ति, नगर पंचायत रिविलगंज के अंतर्गत वार्ड नं0-6 में विजय राय का टोला मे एक व्यक्ति, लहलादपुर प्रखंड के ग्राम-मिर्जापुर में एक व्यक्ति, पानापुर प्रखंड के अंतर्गत ग्राम- रसौली में एक व्यक्ति, तरैया प्रखंड के अंतर्गत तरैया बाजार में एक व्यक्ति, जलालपुर प्रखंड के अंगर्तत ग्राम-विशुनपूरा में एक व्यक्ति, बनियापुर प्रखंड के ग्राम-हरिहरपुर में एक व्यक्ति एवं मढ़ौरा प्रखंड के ग्राम-अवारी मिश्र टोला वार्ड नं0-11 में हाई स्कूल के पास एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी डॉ निलेश रामचन्द्र देवरे के निर्देश के आलोक में प्रत्येक सक्रंमित स्थल के आसपास का क्षेत्र माइक्रो कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है।
माइक्रो कंटेन्मेंट जोन में किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत एवं नगर आयुक्त नगर निगम छपरा को निर्देशित किया गया है कि समस्त आवागमन मार्गों को संबंधित मुखिया, वार्ड सदस्य एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पूर्णतः लॉक करते हुए आवागमन अवरुद्ध कर देगें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा माइक्रो कंटेन्मेंट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेश किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय। जिलाधिकारी के द्वारा घोषित किये गये माइक्रो कंटेन्मेंट जोन को सेनेटाइज करने का निदेष डॉ0 दिलीप कुमार सिंह, जिला वैक्टर बॉर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है।


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