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पंचायत स्तर पर पांच एससी-एसटी व ईबीसी समुदाय के मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 50 फीसद अनुदान पर दिया जाएगा पैसेन्जर वाहन

पंचायत स्तर पर पांच एससी-एसटी व ईबीसी समुदाय के मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत 50 फीसद अनुदान पर दिया जाएगा पैसेन्जर वाहन
छपरा (सारण)। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन के विकास, वहां रहने वाले लोगों को परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा ऐसे क्षेत्रों में रोजगार के सृजन एवं इनके विकास को दृष्टिगत रखते हुए बिहार सरकार दिनांक पांच सितंबर 2018 से मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना संचाालित कर रही है। जिसके तहत अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग समुदाय के पांच इच्छुक लोगों को अनुदान दिया जाएगा। उक्त योजना के तहत 4 सीट से लेकर 10 सीट तक के नये सवारी वाहनों को योग्य माना जायेगा, जिसका परिचालन पंचायत से प्रखण्ड मुख्यालय तक किया जायेगा। इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के लिए पांच योग्य वाहनों के खरीद पर अनुदान दिया जायेगा। इसको लेकर पांचवे चरण के तहत आवेदन प्राप्त करने को लेकर सूचना जारी कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग के अधिकारिका वेबसाईट www.transport.bih.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। इसको लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमाार सेन ने पंचम चरण के अंतर्गत आवेदन प्राप्त कर शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी अनुमण्डल पदाधिकारियों को योजना का पूर्ण पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि पांचवे चरण के तहत प्रतिदिन प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से वार्ता कर अनुश्रवण करेंगे तथा प्रखण्डवार दैनिक प्रतिवेदन जिलाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
50 फिसद अनुदान पर दिया जाएगा पैसेन्जर वाहन
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अनुदान की राशि वाहन के खरीद मूल्य के 50 प्रतिशत तक की राशि अथवा अधिकतम एक लाख रूप्ये दिया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभुक द्वारा ई-रिक्षा का क्रय मान्य होगा, जिसमें अनुदान की राशि खरीद मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम सत्तर हजार रूपये दिया जाएगा।
21 वर्ष से अधिक उम्र आवेदकों को मिलेगा लाभ
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के वैसे सभी लोग जिनकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक तथा उनके पास कम-से-कम हल्के मोटरयान के चालक की अनुज्ञप्ति हो, उक्त योजना का लाभ मिलेगा। किसी पंचायत के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुक को उस पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक परिवहन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाईन आवेदन करेंगे, जिसमें आवेदक जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, उच्चतम योग्यता का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, उम्र संबंधित प्रमाण पत्र तथा मोटरयान चलाने की लाईसेंस की प्रति अपलोड करेंगे। प्रत्येक ऑनलाइन आवेदन के लिए एक यूनिक नंबर तथा पावती रसीद सिस्टम द्वारा जेनरेट किया जायेगा जिसे आवेदक भविष्य के लिए सुरक्षित रखेंगे।
बीडीओ स्तर पर आवेदनों की जांच के बाद दी जाएगी स्वीकृति
ऑनलाइन आवेदनों को डाउनलोड कर संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी उसकी जांच करेंगे तथा सही पाये गये आवेदनों की पंचायतवार वरीयता सूची तैयार कर सूची का परीक्षण द्विस्तरीय समिति द्वारा किया जोगा। द्विस्तरीय समिति द्वारा वरीयता सूची को अनुशंसा के साथ अंतिम चयन के लिए अनुमण्डल स्तरीय समिति को भेजेंगे। जहां पंचायतवार आवेदनों पर विचारोपरान्त रिक्ति एवं योग्यता के आधार पर पंचायतवार लाभुक के चयन को स्वीकृति दी जायेगी। स्वीकृत लाभुक के अतिरिक्त अन्य आवेदनों की योग्यता के आधार पर घटते क्रम में एक प्रतीक्षा सूची बनेगी तथा स्वीकृत लाभुकों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची को संबंधित प्रखण्ड कार्यालय में पंचायतवार प्रकाशित किया जायेगा। इसके उपरान्त दस दिनों की समय सीमा के भीतर संदर्भित सूची पर आपत्ति आमंत्रित की जायेगी। प्राप्त आपत्तियों की सुनवाई अनुमण्डल स्तरीय समिति द्वारा की जायेगी तथा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम सूची तैयार की जायेगी। तदुपरान्त प्रखण्ड विकास पदाधिकारी उपरोक्त चयनित लाभुकों को स्वीकृति पत्र निर्गत करेंगे एवं विकास मित्र के माध्यम से इसका तामिला संबंधित लाभुकों को करायेंगे।
वाहन खरीदने वाले लाभुक के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम भेजा अनुदान, बिचौलियों से मिलेगी निजात
ग्राम परिवहन योाजना के तहत वाहन खरीदने वाले लाभुकों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जाएगी। जिससे लाभुकों के बिचौलियों से बच सके। जानकारी के अनुसार वाहन खरीद के बाद आवेदक द्वारा दिये गये कागजातों की जांच प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके बाद कागजात सही पायेजाने पर ही अनुदान राशि लाभुक के बैंक खाते में भेजी जाएगी। जिला स्तर पर इस योजना का अनुश्रवण जिला पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है।  इस योजना की निरंतर समीक्षा एवं इससे संबंधित किसी विवाद यथा लाभुक का चयन, अनुदान की राशि निर्धारित करने, अनुदान की राशि का वितरण इत्यादि की सुनवाई हेतु जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। जिसमें जिला पदाधिकारी अध्यक्ष तथा उप विकास आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, अग्रणी बैंक के जिला प्रबंधक एवं जिला कल्याण पदाधिकारी सदस्य सचिव के रूप में नियुुक्त हैं।
आगामी पांच मई तक प्राप्त किया जाएगा ऑनलाइन आवेदन
परिवहन विभाग द्वारा सारण जिले के लिए उक्त योजना के तहत पंचम चरण के अंतर्गत लाभुकों से पंचायतवार आवेदन करने की तिथि दिनांक 15 मई 2020 तक निर्धारित की गयी है। इसके उपरान्त दिनांक 16 मई 2020 से दिनांक 18. मई 2020 तक प्रखण्ड स्तर पर वरीयता सूची का निर्माण दिनांक 19 मई 2020 से दिनांक 20 मई 2020 तक प्रखण्ड स्तरीय समिति की बैठक एवं अनुशंसा का प्रेषण, दिनांक 22 मई 2020 को अनुमण्डल स्तरीय समिति की बैठक आयोजित करना तथा दिनांक 23 मई 2020 को औपबंधित सूची का प्रकाशन करने के लिए उक्त तिथियाॅं निर्धारित की गयी हैं। सूची प्रकाशन के उपरान्त दिनांक  एक जून 2020 तक आपत्ति स्वीकार करने तथा दिनांक एक जून एवं दिनांक दो जून 2020 को प्राप्त आपत्ति का निराकरण करते के लिए दिनांक तीन जून 2020 को अंतिम चयन सूची प्रकाशित किया जाएगा।अंतिम चयन सूची के प्रकाशन के बाद दिनांक तीन जून से दिनांक चार जून 2020 तक प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा चयनित लाभुकों को चयन पत्र का तामिला कराया जायेगा तथा दिनांक तीन जून 2020 से लगातार लाभुकों द्वारा अनुदान प्राप्ति के लिए आवेदन समर्पित किया जायेगा। आवेदन प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा अनुदान की राशि डीबीटी के माध्यम से संबंधित लाभुक के खाते में भुगतान कर दिया जायेगा।
लॉकडाउन में पंचायत स्तर के वसूधा केन्द्र से हो सकेगा ऑनलाइन आवेदन
कोरोना लाॅकडाउन की अवधि में भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में पचायंत-ग्राम स्तर पर उपलब्ध वसुधा केन्द्र पर इच्छुक लाभुक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उक्त योजना के तहत इस जिले के कुल लक्ष्य 1615 के विरूद्ध पूर्व के चार चरणों में अभी तक विभिन्न प्रखण्डों में आरटीजीएस  के माध्यम से 75 तथा सीएफएमएस  के माध्यम से 552 कुल 627 योग्य लाभुकों को उक्त योजना का लाभ दिया जा चुका है। वर्तमान में विभिन्न प्रखण्डों में शेष 988 रिक्तियाॅं हैं, जिनके विरूद्ध योग्य लाभुकों को उक्त योजना का लाभ दिये जाने हेतु पंचम चरण में कार्रवाई की जानी है।

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