विकास कुमार। राष्ट्रनायक न्यूज।
परसा (सारण)। बीडीओ रजत किशोर सिंह ने प्रखंड के सभी नागरिकों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि परसा में कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार पर्व मनाई जा ररी हैं गृहविभाग के प्राप्त निर्देशानुसार पूर्ण प्रतिबंधित अवधि में विस्तार करते हुए 25 मई 2021 तक नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जाना है प्रतिबंधित दुकानों को छोड़कर अपवाद वाली दुकान ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह 8:00 से दोपहर 12:00 तक तथा शहरी क्षेत्रों में सुबह 6:00 बजे से 10:00 बजे सुबह तक खुलेगी।वही शादी विवाह समारोह में अधिकतम 20 व्यक्ति की अवधि सीमा रहेगी साथ ही डीजे बैंडबाजा जुलूस की इजाजत नहीं होगी और विवाह की सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी और अंतिम संस्कार श्राद्ध कार्यक्रम के लिए 20 व्यक्ति अवधी सीमा रहेगी।


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