- अब प्रतिदिन सब्जी/मांस–मछली/दूध/पीडीएस, उर्वरक/बीज/कीटनाशक, की दुकानें अब 6 बजे से 5 बजे शाम तक खुली रहेंगी।
- अन्य प्रकार की सभी दूकान एवं प्रतिष्ठान एक दिन बीच कर प्रात: 6 बजे से शाम 5 बजे तक खुल सकेंगी।
- ठेला पर फल एवं सब्जी की घुम–घुम कर फेरी वालों की रहेगी छूट
- रेस्टोरेंट, होटल, ढ़ाबे केवल होम डिलीवरी के लिए रहेंगे खुलें वो भी 9 बजे सुबह से 9 बजे रात्री तक रहेंगे मान्य।
- शादी में बिना DJ के ही बारात में केवल 20, तथा अंतिम संस्कार/श्राद्ध में भी 20 लोगों को ही अनुमति।
- 15 जून तक सड़क पर सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की रहेगी अनुमित।
- सभी सरकारी–प्राइवेट कार्यालय अब 50% उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे पर कार्यालय में आगंतुकों का रहेगा प्रवेश वर्जित।
राष्ट्रनायक न्यूज।
पटना (बिहार)। कोरोना जैसी वैश्विक संक्रमण पर नियंत्रण के लिए बिहार सरकार ने राज्य में चल रहे 8 जून तक लॉकडाउन के पूर्ण प्रतिबंधों में छुट देते हुए इसे आंशिक विस्तारित करने का ऐलान कर दिया है। दिनांक8 जून को आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक में कोरोना के संक्रमण की स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए कार्यालयों/दूकानों/प्रतिष्ठानों तथा सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों के संबंध में 9 जून से बढ़ा कर 15 जून तक निम्नवत प्रतिबंध लागु कर दी है। जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ट्वीट कर बिहार के आम जनता को जानकारी दी है। वहीं गृह विभाग ने गाईड लाईन जारी कर आंशिक लॉकडाउन की अवधी तक दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किए गए हैं।
बिहार में ये रहेगा पूरी तरह से बंद
- सभी स्कूल/कॉलेज/कोचिंग संस्थान/ ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
- इस अवधी में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं होंगी संचालित। केवल ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था संचालित करने की रहेगी छुट।
- सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक/राजनीतिक/मनोरंजन/ खेल-कूद/ शैक्षणिक/ सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन/ समारोह प्रतिबंधित होंगे।
- सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क।
- सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के सरकारी एवं निजी आयोजन पर रोक।
बिहार में इनको मिलेगी छुट
- सड़क पर सभी प्रकार के सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के मात्र 50 प्रतिशत के उपयोग की रहेगी अनुमित। पर मास्क् की रहेगी अनिवार्यता।
- अब निजी वाहनों के परिचालन तथा पैदल आवागमन पर (नाइट कर्फ्यू की अवधि को छोड़कर) कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
- सभी सरकारी-प्राइवेट कार्यालय अब 50% उपस्थिति के साथ शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे पर कार्यालय में आगंतुकों का रहेगा प्रवेश वर्जित।
- शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में अब आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/मांस-मछली/दूध/पीडीएस, की दुकानें अब प्रात 6 बजे से शाम 5बजे तक खुल सकेंगे।
- अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान (पशु स्वास्थ्य सहित)। दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाएं।
- ठेला पर फल एवं सब्जी की घुम-घुम कर फेरी वालों की रहेगी छूट
- रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। NH पर स्थित ढाबे take home के आधार पर।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा तथा शहरी क्षेत्रों में शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य।
सरकारी–निजी सेवाओं में इनको रहेगी छूट
- जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायरब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय।
- बैंकिंग, बीमा, एवं ATM से जुड़ी सेवाएं, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान। सभी प्रकार के निर्माण कार्य (Construction Works)।
- E-commerce से जुड़ी सारी गतिविधियां, कृषि एवं इससे जुड़े कार्य। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं।
- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाएं।
- पेट्रोल पम्प, LPG, पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाएं।
- आवश्यक खाद्य सामग्री तथा फल एवं सब्जी/ मांस-मछली/ दूध/PDS दुकानें- 6AM से 5PM तक संचालित किये जाऐगें
सड़क पर निकलने में इन लोगों को मिलेगी छूट
- रेल-हवाई सफर के लिए सड़क मार्ग से जा सकेंगे पर दिखाना होगा टिकट।
- आवश्यक कार्यों में शामिल सेवाओं के कर्मी भी अपने निजी वाहनों से जा सकेंगे।
- स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी वाहन चल सकेंगे।
- आवश्यक सेवा से जुड़ेा सभी सरकारी वाहन।
- वैसे वाहन जिन्हें जिला प्रशासन से पास प्राप्त है।
- इंटरस्टेट यात्रा करने वाले वाहन आ-जा सकेंगे।
बिहार में होने वाले शादी समारोह यथा अंतिम संस्कार/श्राद्ध में मिलेगा ये छूट
लॉकडाउन में शादियां तो हो सकती हैं, लेकिन 50 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी, वहीं बारात में जुलूस और DJ नहीं होंगे। किसी भी प्रकार के समारोह के लिउ नजदीक के थाने में 3 दिन पहले इसकी सूचना देनी होगी। वहीं अंतिम संस्कार/श्राद्ध कर्म में 20 व्यक्तियों से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी।


More Stories
कार्यपालक सहायकों ने स्थायीकरण की मांग को ले दी चरणबद्ध आंदोलन व अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
भू-सम्पदा अधिनियम का उलंघन करने वाले प्रमोटर्स की पहचान कर रेरा ने लगाया जुर्माना, प्रोजेक्ट के ज़मीन की रजिस्ट्री एवं दाखिल ख़ारिज पर भी रोक
बिहार में डोमिसाइल नीति लागू, बिहार से मैट्रिक या इंटरमीडिएट करने वाले युवाओं को शिक्षक नियुक्ति में रिक्त पदों के 40 फीसद पदों पर हीं लागू होगा डोमिसाइल