अनुसूचित जाति एवं जनजाति को मिलेगी निःशुल्क विधिक सहायता
छपरा(सारण)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव के द्वारा बताया गया है कि बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, बुद्ध मार्ग, पटना एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रीट याचिका 140/2006 के निर्देशानुसार विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के धारा 12 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। सक्षम एवं योग्य व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय परिसर, सारण, छपरा द्वारा उक्त नि:शुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है।


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