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कोराेना संकट: सारण के इसुआपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर ग्राम चकहन के तीन किमी की परिधि को किया गया सील

कोराेना संकट: सारण के इसुआपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने पर ग्राम चकहन के तीन किमी की परिधि को किया गया सील

छपरा(सारण)। इसुआपुर प्रखंड के चकहन गांव में एक व्यक्ति के कोरोना वाइरस से संक्रमित होने की सूचना पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के निर्देश के आलोक में चकहन गांव के तीन किमी की परिधि को सील कर दिया गया है। इस क्षेत्र को कान्टेंमेट जोन घोषित किया गया हैं। चकहन गांव के दक्षिण में महुली,  पूरब और उत्तर में सिसवा तथा पश्चिम में श्यामकौड़िया बाजार है । बहेरवागांछी के तीन किमी की परिधि में हैं, को कान्टेंमेट जोन घोषित किया गया है।

सभी मार्गो दुकानों को पूर्णत: बंद करने का आदेश

कान्टेंमेट जोन में अर्थात तीन किमी की परिधि अंतर्गत सभी निजी/सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं मार्गों को अगले आदेश तक बंद करने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया है। किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र से न तो बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी और न ही किसी व्यक्ति को बाहर से अंदर आने की इजाजत दी जाएगी।

आवाजाही पर पूर्णत: रोक

जिलाधिकारी के द्वारा इसुआपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया है कि समस्त आवागमन मार्गाे को संबंधित मुखिया एवं वार्ड सदस्य के सहयोग से पूर्णतः लाॅक करते हुए आवागमन अवरुद्ध कर देगें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा कान्टेंमेट जोन से बाहर पलायन किया जाता है अथवा बाहर से अंदर प्रवेश किया जाता है तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाय।

पूरे गांव को किया जाएगा सेनिटाइज्ड 

जिलाधिकारी ने पूरे क्षेत्र को सेनेटाइज करने का निर्देश दिया है। इसका दायित्व डाॅ. दिलीप कुमार सिंह जिला वैक्टर बाॅर्न रोग नियंत्रण पदाधिकारी मो0 7717781085 को दिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा कान्टेंमेट जोन के भीतर सभी परिवारों को गहन निगरानी में रखने का निर्देश देते हुए कहा  है कि प्रत्येक परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण कर विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध करायी जाय।

आवश्यक वस्तुओं की होगी होम डिलीवरी

कान्टेंमेट जोन के भीतर की सभी दुकान बंद रहने के कारण प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी इसुआपुर को निर्देश दिया है कि आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं यथा चावल, दाल, गेहूँ, हरी सब्जी इत्यादि उन पंचायतों के जन वितरण प्रणाली विक्रेता के माध्यम से पैकेट तैयार करा कर डोर टू डोर वितरित करायें। मढ़ौरा अनुमंडल के भूमि सुधार उपसमाहर्ता और अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी को इस कार्य का सतत् अनुश्रवण करने का निर्देश दिया है।

7 किमी तक बफर जोन घोषित

कंटेन्मेंट जोन की परिधि समाप्त होने से अगले सात किसी की परिधि को बफर जोन घोषित किया गया है। इसुआपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं आंचलाधिकारी को निर्देश दिया है कि बफर जोन में पड़ने वाली सभी पंचायतों, गाँवो में प्रतिदिन तकलीफ वाले रोगियों की सूचना प्राप्त करेंगे। सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि संक्रमित व्यक्ति के परिवार के सभी सदस्यों को जिला में निर्धारित किये गये आइसोलेशन एवं क्वेरेन्टाइन सेन्टर में में रखवायेंगे एवं उनका नियमित रूप से जाँच करवायेंगे।

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