राष्ट्रनायक न्यूज

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तीसरी लहर के पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को लग जाए टीका: हाईकोर्ट

पटना: पटना हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी से जुड़े मामलों पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को एक-एक कर जिलों के सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का ब्योरा पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को जिला अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल, रेफरल अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा एपीएचसी स्तर के सभी सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर, नर्स, पारा मेडिकल स्टाफ की संख्या, सुविधाएं और संसाधनों की पूरी जानकारी देने का आदेश दिया। कोर्ट ने इसकी शुरूआत बक्सर जिला से करने को कहा है।

वहीं राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही हैं। शहरी क्षेत्र में करीब 80% लोगों को वैक्सीन दी गई है,जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन से लोगों को टीका देने का काम किया जा रहा है। उनका कहना था कि छह माह में छह करोड़ लोगों को टीका देने की योजना है। कोर्ट का कहना था कि अगर कोरोना की तीसरी लहर आ गई तो टीकाकरण का काम रुक जायेगा। तीसरी लहर आने के पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका देने पर जोर दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन का कोटा थोड़ा बढ़ा दे तो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन ले सकेंगे। मामले पर अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी।