नई दिल्ली, (एजेंसी)। कमाई कम होने पर हर किसी को अपने भविष्य की चिंता सताती है। वहीं, जो लोग समझदार होते हैं वो कम कमाई में भी बचत कर रिटायरमेंट के बाद की प्लानिंग कर लेते हैं। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम) योजना के जरिए भी आप रिटायरमेंट के बाद पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। हालांकि, स्कीम की कुछ जरूरी शर्तें भी हैं। क्या है स्कीम : यह एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है। इस योजना में मामूली निवेश के जरिए असंगठित क्षेत्र के कामगारों को 3 हजार रुपये के मासिक पेंशन का लाभ मिलता है। पेंशन का ये लाभ 60 साल की उम्र के बाद ही मिलेगा।
अगर निवेश करने वाले शख्स की मौत हो जाती है तो लाभार्थी के पति या पत्नी को पेंशन की कुल मासिक रकम का 50 फीसदी मिलता है। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी पर लागू है। ये है शर्तें: केंद्र सरकार की ये पेंशन स्कीम सिर्फ असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए है। कामगार की मासिक कमाई 15 हजार या उससे कम जरूरी है। स्कीम में वही लोग निवेश कर सकते हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच हो। वहीं, प्रति माह कम से कम 55 रुपये और अधिकतम 200 रुपये का निवेश किया जा सकता है। निवेश करने वाले असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के पास आधार कार्ड और आईएफएससी के साथ बचत बैंक खाता / जन धन खाता संख्या होना जरूरी है। इस स्कीम में संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी शामिल नहीं हो सकते हैं। एक आयकरदाता के लिए भी ये स्कीम नहीं है।
More Stories
ईपीएफओ से अक्टूबर में 12.73 लाख सदस्य जुड़े
मुंबई में मकानों का पंजीकरण नवंबर महीने में 18 प्रतिशत घटा
एक लाख बन गए 32.50 लाख रुपए, सिर्फ 6 माह में हुआ ये कमाल