कोच्चि। केरल हाई कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को निर्देश दिया है कि जो लोग शुरूआती प्रोटोकॉल के संदर्भ में जल्दी टीका लेना चाहते हैं, उनके लिए पहली खुराक से चार सप्ताह के बाद कोविशील्ड की दूसरी खुराक लेने की व्यवस्था करें। बता दें कि देशभर में चल रहे कोरोना वैक्सीनेशन प्रोगाम में कोविशील्ड की दो खुराकों के बीच 84 दिन का अंतराल रखा गया है। जबकि कोवैक्सीन के लिए यह सीम चार हफ्ते है। जस्टिस पीबी सुरेश कुमार ने कहा कि यदि केंद्र और राज्य सरकारें विदेश यात्रा करने वाले व्यक्तियों को कोविड-19 से जल्दी और बेहतर सुरक्षा को लेकर चयन करने की अनुमति दे सकती हैं, तो कोई कारण नहीं है कि यह समान विशेषाधिकार यहां उन लोगों को नहीं दिया जा सकता है जो जो अपने रोजगार या शिक्षा के संबंध में वायरस से जल्दी सुरक्षा चाहते हैं। हाई कोर्ट की ओर से सोमवार को उपलब्ध कराए गए 3 सितंबर के आदेश में कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नीति के अनुसार भी लोगों के पास जल्दी टीकाकरण कराने का विकल्प होना चाहिए। जिसके क्रियान्वयन के लिए निजी अस्पतालों के माध्यम से भी भुगतान के आधार पर वैक्सीन का वितरण किया जा रहा है।
हाई कोर्ट ने वैक्सीन के प्रारंभिक प्रोटोकॉल के संदर्भ में केंद्र को कोविन पोर्टल में तुरंत आवश्यक प्रावधान करने का निर्देश दिया है। ताकि जो लोग चार सप्ताह की अवधि के बाद दूसरी खुराक लेना चाहते हैं, उनके लिए पहली खुराक के चार बाद कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक का समय निर्धारित किया जा सके। हाई कोर्ट का यह निर्देश काइटेक्स गारमेंट्स लिमिटेड की याचिका को स्वीकार किए जाने पर आया है। याचिका का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता ब्लेज के जोस ने किया था। याचिका में 84 दिनों तक इंतजार किए बिना अपने कर्मचारियों को कोविशिल्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक देने की अनुमति मांगी गई थी।


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