राष्ट्रनायक न्यूज

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पंचायत चुनाव के दौरान तंबाकू सेवन पर लगाम लगाने की दिशा में पहल

  • मतदान और मतगणना केंद्रों पर दीवार लेखन कर बताया जायेगा दुष्प्रभाव:
  • राज्य निर्वाचन आयोग ने डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी को दिये निर्देश:

जहानाबाद, 9 सिंतबर।

पंचायत चुनाव को लेकर जिला में आवश्यक तैयारी की जा रही है। इन तैयारियों में तंबाकू सेवन को रोकने के लिए जागरूकता लाने का काम भी शामिल होगा। इसमें तंबाकू से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जरूरी जानकारी दी जानी है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को को पत्र के माध्यम से इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिया है।

मतदान मतगणना केंद्रों के बाहर दीवार लेखन का निर्देश:

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में राज्य तंबाकू नियंत्रण समव्यय समिति की पूर्व में हुई बैठक के संदर्भ का उल्लेख करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने जिलाधिकारी तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत को कहा है कि इस बैठक में तंबाकू नियंत्रण से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं जिनमें सभी सरकारी कार्यालयों तथा सभी शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव है। वहीं पंचायत चुनाव को देखते हुए निर्देश में कहा गया है कि इस परिपेक्ष्य में सभी मतदान केंद्रों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित करते हुए सभी मतदान केंद्रों तथा मतगणना केंद्रों के बाहर दीवार लेखन, साइनेज आदि कराया जाये, जिससे तंबाकू नियंत्रण की दिशा में जागरूकता लायी जा सके तथा तंबाकू का उपयोग रोका जा सके. इन जगहों पर तंबाकू इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर त्वरित दंड का प्रावधान हो।

मुंह के कैंसर का बड़ा कारण तंबाकू:

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार 90 प्रतिशत मुँह का कैंसर तंबाकू के प्रयोग से होते हैं। तंबाकू का दुष्प्रभाव सबसे अधिक स्कूली बच्चों एवं युवाओं पर पड़ रहा है। अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य की अध्यक्षता में 28 अगस्त की आठवीं राज्य तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में बताया गया था कि सभी विभाग आपसी समन्वय से तंबाकू के सेवन पर नियंत्रण एवं तंबाकू नियंत्रण अधिनियम-2003 के प्रभावी अनुपालन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरा:

तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए खतरा है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से कोरोना संक्रमण का खतरा भी रहता है और यह संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन कर जहां तहां थूकने के लिए दंड का प्रावधान है। इंडियन पेनल कोड की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के समय उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरूद्ध कार्य करता है जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो तो उसे छह माह का कारावास एवं 200 रुपये जुर्माना किया जा सकता है।

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