राष्ट्रनायक न्यूज

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मतदाना सूची में नाम जुड़वाने, हटाने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान का लाभ उठावें : जिलाधिकारी

  • आगामी 07 नवम्बर को मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु विषेष अभियान का आयोजन किया जाएगा

राष्ट्रनायक न्यूज।

छपरा (सारण)। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, सारण राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि भारत निवार्चन आयोग के द्वारा निर्धारित अर्हता तिथि 01.01.2022 के आधार पर निर्वाचक सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 01.11.2021 को निर्वाचक सूची के प्रारुप का प्रकाशन किया जाना है। निर्वाचक सूची का हेतु दावा, आपत्ति प्राप्त करने हेतु दिनांक 01.11.2021 से 30.11.2021 तक तिथि निर्धारित किया गया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि दिनांक 07.11.2021 (रविवार) और 21.11.2021 (रविवार) को मतदाना सूची में नाम जुड़वाने, हटाने एवं स्थानांतरित कराने हेतु विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया गया है। सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी 07 और 21 नवम्बर 2021 को कार्यालय अवधि में मतदान केन्द्रों पर संबंधित बी0एल0ओ0 की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। दावा, आपति का निराकरण दिनांक 20.12.2021 को एवं निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 05.01.2022 को होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य युवा मतदाताओं का पंजीकरण, लिंगानुपात में वृद्धि, दिव्यांग मतदाताओं का पंजीकरण, प्रवासी भारतीय का निबंधन एवं मृत मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से विलोपित करना हैं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी के द्वारा जारी आदेश के आलोक में विशेष अभियान दिवस के अवसर पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कम से कम पाँच एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी कम से कम दस मतदान केन्द्रों का भ्रमण करना सुनिश्चित करेंगे तथा उसी दिन संध्या पाँच बजे तक जिला निर्वाचन शाखा को अपना प्रतिवेदन उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। लिंगानुपात पर चर्चा करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि सारण जिला में लिंगानुपात 954 है जबकी सूची का लिंगानुपात 900 है। इससे स्पष्ट होता है कि महिलाओं का निर्वाचक सूची में अनुपातिक रुप से नाम दर्ज नहीं है। सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को विधान सभावार सर्वाधिक कम लिंगानुपात वाले मतदान केन्द्रों को चिन्हित लिंगानुपात में वृद्धि हेतु आवष्यक कारवाई करेंगे।