पटना हाई कोर्ट ने बिहार के प्राइमरी स्कूलों में 94 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रोकी, राज्य सरकार से किया जवाब तलब
पटना। हाइकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में 94 हजार प्राथमिक शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। नीरज कुमार व अन्य की रिट याचिकाओं पर जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने सुनवाई की। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून, 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर, 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा है कि विज्ञापन निकालने के बाद क्या नियमों में बदलाव हो सकता है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। इस मामले पर अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। पटना हाई कोर्ट ने प्राइमरी टीचर बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार को 4 सितंबर तक जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने नीरज कुमार सहित 71 सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवारों की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की।


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