राष्ट्रनायक न्यूज।
पूर्वोत्तर रेलवे, वाराणसी। पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रितो के बकाये के समापक भुगतान हेतु मंडल पर पेन्शन अदालत का आयोजन 15 दिसम्बर को मंडल रेल प्रबंधक कार्यलय स्थित भारतेन्दु सभाकक्ष में मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक(प्रशासन) राहुल श्रीवास्तव, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी समीर पॉल, वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक प्रीती वर्मा, मुख्य चिकत्सा अधीक्षक डा एम एस नबियाल, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (कैरेज एण्ड वैगन) श्री एस पी श्रीवास्तव, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर (ओ एण्ड एफ) अलोक केशरवानी, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक (सामान्य) अरुण कुमार सक्सेना, मंडल वित्त प्रबंधक श्री राजेश कुमार, मंडल कार्मिक अधिकारी विवेक मिश्रा, मंडल वाणिज्य प्रबंधक बलेंद्र पॉल सभी शाखाधिकारियों सहित युनियन के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य अतिथियों समेत सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं उनके आश्रित उपस्थित थें।
मंडल रेल प्रबंधक रामाश्रय पाण्डेय ने सभी का स्वागत करते हुये अपने संबोधन में कहा कि दो वर्ष के अन्तराल पर इस वर्ष पेंशन अदालत का आयोजन पुनः शुरू हुआ है और कार्मिक तथा लेखा विभाग के कर्मचारियों ने यथासंभव शत प्रतिशत निस्तारण का प्रयास किया। यह प्रसन्नता का विषय है कि इस अदालत हेतु प्राप्त 95 परिवादों में से 95 का निस्तारण कर दिया गया। इस पेन्शन अदालत में 95 मदों का निस्तारण कर परिवादियों के पक्ष में पेन्शन/ पारिवारिक पेन्शन हेतु पी.पी.ओ।/ संशोधित पी.पी.ओ. व अन्य देयता जारी किये गये तथा परिवादियों को कुल पच्चीस लाख चौवालिस हजार आठ सौ उन्तालिस रुपये का भुगतान डिजिटल माध्यमों से किया गया।
मंडल रेल प्रबंधक ने कहा की आदर्श स्थिति तब मानी जाएगी जब पेंशन अदालत की आवश्यकता ही न पड़े। किन्तु कभी-कभी भत्तों की दर में बढ़ोत्तरी के आदेश देर से प्राप्त होते हैं, या किन्ही किन्ही मदों पर शुद्धिपत्र या दरों में संशोधन होते रहते है, या कभी दस्तावेजों में कभी की वजह से सबकुछ सही होते हुए भी भुगतान जारी न करने की मजबूरी होती है या पे कमीशन की सिफारिश पिछली तिथि से लागू मानी जाती है। इस कारण इस प्रकार के आयोजन की आवश्यकता होती है। मैं सभी पेंशनरों से एवं निकट भविष्य में सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों से अपील करता हूँ कि अपने आवेदनों में एवं पेंशन बुकलेट भरते समय आवश्यक दस्तावेजों में कमी न रहने दें। जिससे आपके मदों के निस्तारण में सहजता सुगमता प्रतीत हो साथ ही सभी अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि इस प्रकार के मामलों को अग्रसारित करने में विलम्ब न करें एवं अपने पर्यवेक्षकों को भी इस सम्बंध में निर्देशित करें।
वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी श्री समीर पॉल ने कहा कि वैसे नियमित रुप से भी सेवानिवृत्त/मृतक/असामान्य केसों के मामले में भूतपूर्व कर्मचारियों तथा उनके परिजनों से प्राप्त परिवादों का निस्तारण वर्ष भर नियमित रुप से किया जाता है किन्तु कोविड-19 के कारण दो वर्षों से पेन्शन अदालत नहीं लग पाई। पेन्शन अदालत में सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके परिजनों के दावो को सीधी सुनवाई करके उनके लम्बित धनराशि का भुगतान तत्काल किया जाता है। भारत सरकार की नीतियों के अन्तर्गत पेन्शन अदालत में रखे गये सभी मामले के हर पहलू की जाँच कर उचित निर्णय लिया जाता है जिससे कि नियमानुसार सभी देयों का भुगतान किया जा सके । उन्होने कहा कि सेवानिवृत रेल कर्मचारियों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण हेतु पेन्शन अदालत का आयोजन किया जाता है। इस पेन्शन अदालत में मंडल के विभिन्न स्टेशनों/यूनिटों के सेवा निवृत्त कर्मचारी एवं उनके आश्रितों ने भाग लिया । इस अवसर पर कार्यालय अधीक्षक/समापक भुगतान, ओ.पी.श्रीवास्तव एवं मुख्य हित निरीक्षक राहुल भट्ट तथा सम्बंधित लेखा विभाग एवं कार्मिक विभाग के निरीक्षक व कर्मचारीगण उपस्थित थे। सेवानिवृत रेल कर्मचारियों के कल्याण हेतु इस पेन्शन अदालत का संचालन वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी समीर पॉल एवं धन्यवाद ज्ञापन मंडल कार्मिक अधिकारी विवेक मिश्रा ने किया।


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