राष्ट्रनायक न्यूज

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शिवमंदिरों में आमजन नहीं करेंगे जलाभिषेक, इस साल कांवर यात्रा पर भी रहेगी रोक- जिलाधिकारी

शिवमंदिरों में आमजन नहीं करेंगे जलाभिषेक, इस साल कांवर यात्रा पर भी रहेगी रोक- जिलाधिकारी

  • सावन माह में शिव मंदिरों में आमजन/भक्त-श्रद्धालूगण नहीं करेंगे जलाभिषेक
  • शिव मंदिरों के पास नहीं लगेगा श्रावणी मेला
  • नदी-घाटों से जलाभिषेक के लिए नहीं होगा जल का उठाव
  • कांवर यात्रा पर पूरी तरह से रहेगी रोक

राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।

छपरा (सारण)। मुख्य सचिवक्ष, बिहार सरकार से हुयी वीडियोकॉफ्रेंसिंग एवं अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से प्राप्त पत्र के आलोक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न महामारी को देखते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि सारण जिला के वैसे सभी षिव मंदिर जहाँ सावन के महिने में आमजन/ श्रद्धालुओं के द्वारा जलामिषेक किया जाता है को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। शिव मंदिरों के पास स्रावणी मेले का आयोजन भी नहीं होगा। जिलाधिकारी के द्वारा काँवर लेकर चलने (कॉवर यात्रा) पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है। सोनपुर स्थित पहलेजा घाट या अन्य नदी घाटों से जल के उठाव पर रोक लगाया गया है। उन घाटों पर दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी रहेगी। शिव मंदिरों में पूजा अर्जना केवल वहाँ के पूजारियों के द्वारा की जाएगी जिसमें आमजन का शामिल होना वर्जित रहेगा। जिलाधिकारी ने कहा है कि कोरोना जैसी महामारी से अपने को, अपने परिवार को बचाने तथा सर्व- धर्म समभाव के आदर्श एवं मानव- धर्म का पालन करते हुए अपने घरों में हीं रह कर भगवान की अराधना एवं पूजा-पाठ की जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि सावन के इस पवित्र माह में सभी जिलावासियों का सहयोग अपेक्षित है।

निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति के किसी भी प्रकार के आयोजन में साम्म्लित होने का प्रमाण मिला तो नपेगें पुलिस और आयोजक

वीडियोकॉफ्रेंसिंग में मुख्य सचिव से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी ने कहा है कि अब फेस मास्क नहीं लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और 50 रूपया का अर्थदंड लगाया जाएगा। सभी सार्वजनिक परिवहन के साधनों, बस, टैम्पो आदि में मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। सभी दुकान, प्रतिष्ठान, सब्जी विक्रेता, ठेला, खोमचा फुटपाथी दुकानदार, पन्सारी की दुकान आदि में मास्क का प्रयोग जरूरी होगा नहीं तो कार्रवाई करते हुए दुकानांे को सील किया जाएगा। सामाजिक-धार्मिक कार्यक्रमों से पूर्व स्थानीय थाना को लिखित सूचना देनी होगी जिसमें स्पष्ट करना होगा कि इस समारोह में 50 से ज्यादे लोग सम्मिलित नहीं होंगे। थाना के द्वारा कार्यक्रम के निर्धारित तिथि को औचक निरीक्षण किया जएगा और अगर निर्धारित संख्या से अधिक व्यक्ति के साम्म्लित होने कर प्रमाण मिला तो संबंधित आयोजकों के विरूद्ध प्राथमिक दर्ज करायी जाएगी। इन समारोहों में मास्क का प्रयोग और फिजीकल डिस्टेंसिंग का अनुपालन आयोजक को कराना होगा।

अगले एक सप्ताह तक मास्क को लेकर गावों व शहरों मे चलेबा अभियानन चलाने का निर्देश

जिलाधिकारी के द्वारा अगले एक सप्ताह तक मास्क को लेकर अभियाान चलाने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सारण जिलावासियों से फेस मास्क का प्रयोग करने तथा फिजीकल डिस्टेंगिग का अनुपालन करने की अपील की गयी है।

विडियोकान्फ्रेंसिंग में ये लोग थे उपस्थित

विडियोकान्फ्रेंसिंग में आयुक्त, सारण प्रमंडल आर एल चोंग्थू, पुलिस उप महानिरीक्षक विजय कुमार वर्मा, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, पुलिस अधिक्षक हर किषोर राय, सहायक समाहर्ता वैभव श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थें।

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