राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश- सह- अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण, छपरा के द्वारा सर्व साधारण को बताया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश के आलोक में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सारण छपरा के तत्वावधान में सुलहनीय अपराधिक मामलों, दीवानी मामलों दुर्घटना बीमा दावा, परिवारिक विवाद्, (तलाक बाद छोड़कर) बैंक ऋण, भू- अधिग्रहण, पानी बिल एवं बिजली से संबंधित मामलों का निष्पादन सुलह समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। आप सभी उपर्युक्त प्रकार के वादों के पक्षकारों से आग्रह है कि इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विवादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में द्य दिनांक 12 मार्च को सुलह समझौते के आधार पर बिना खर्च बिल्कुल मुफ्त तत्काल समाप्त कराएँ। अपना वाद लोक अदालत में ले जाने के लिए उस न्यायालय से सम्पर्क करें जहाँ आपका वाद लंबित है। यदि आपका वाद लोक अदालत द्वारा निष्पादित होता है तो आप दाखिल न्याय शुल्क पाने के हकदार है।


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