राष्ट्रनायक न्यूज

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विधान परिषद् चुनाव में प्रत्येक मतदाता अधिकतम अधिमानतायें अंकित कर सकता है : निर्वाची पदाधिकारी

  • मतदाता मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर, नाम या कोई शब्द नहीं लिखेंगे ना ही अपने अंगूठे का निशान देंगे:

राष्ट्रनायक न्यूज।

छपरा (सारण)जिला निर्वाचन पदाधिकारी- सह- जिला पदाधिकारी सारण राजेश मीणा के द्वारा बताया गया कि बिहार विधान परिषद् के 08-सारण स्थानीय प्राधिकारी के द्विवार्षिक निर्वाचन 2022 के अवसर पर मतदान से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि इस मतदान के लिये सिर्फ बैंगनी  स्केच पेन, जो आपको मतपत्र के साथ ही दी जाती है, का उपयोग करना है। अन्य कोई भी कलम या पेंसिल या बॉलपेन का इस्तेमाल नहीं करें। अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमानता क्रम  वाले स्तंभ में अपने पहले पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिखकर मतदान करेंगे। चुने जाने हेतु अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक रहने पर भी अंक ‘1‘ सिर्फ एक ही अभ्यर्थी के सामने अंकित किया जायेगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि प्रत्येक मतदाता अधिकतम उतनी अधिमानतायें अंकित कर सकता है जितने चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं। शेष बचे अभ्यर्थियों के लिये अपनी अगली अधिमानतायें बाद के अंकों 2, 3, 4 आदि के रूप में अपनी अधिमानता के आधार पर अंकित करें। किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल एक ही अंक अंकित करें। समान अंक एक से अधिक अभ्यर्थी के नाम के सामने नहीं अंकित किया जाना चाहिये। अधिमानता केवल अंकों में जैसे 1, 2, 3 आदि में अंकित किया जायेगा। अधिमानता शब्दों में जैसे एक, दो, तीन आदि में नहीं अंकित किया जायेगा। अंकों को भारतीय अंक के अंतर्राष्ट्रीय रूप जैसे 1, 2, 3, 4, 5 आदि, या रोमन रूप पए पए पए आदि या संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है। मतदाता मतपत्र पर अपना हस्ताक्षर, नाम या कोई शब्द नहीं लिखेंगे ना ही अपने अंगूठे का निशान देंगे। अपनी अधिमानता दर्शाने के लिए सही का निशान “√‘‘ या क्रॉस का निशान “ב‘ अंकित नहीं करें। ऐसे मतपत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। अपने मतपत्र को वैध बनाने के लिये आपको किसी एक अभ्यर्थी के सामने अंक 1 अंकित करना चाहिये। अन्य अधिमानतायें केवल ऐच्छिक है अनिवार्य नहीं। मतदान हेतु आयोग द्वारा अधिसूचित दस्तावेजों में मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपिक), निर्वाचक से संबंधित वैसे दस्तावेज जो फोटोयुक्त हो, स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने सदस्यों के लिए निर्गत पहचान पत्र, इनमें से किसी एक दस्तावेज का उपयोग मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने हेतु मतदान के दौरान करेंगे।