संत मुरारी स्वामी। राष्ट्रनायक न्यूज।
गड़खा (सारण)। हाई कोर्ट पटना के चीफ जस्टिस सी डब्ल्यू जे सी 13137/2021 सुनवाई के दरमियान जिला पदाधिकारी सारण राजेश मीणा को आदेश दिया गया था की यह मामला गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर सरकारी लाभ लेने का मामला है जिला पदाधिकारी अपने अस्तर से जांच कर उचित निर्णय लें एवं करवाई की जानकारी माननीय न्यायालय के संज्ञान में दें ज्ञात हो कि अनुज कुमार सिंह कुदरबाधा पंचायत निवासी के द्वारा महामाया प्रसाद सिंह डीलर के विरुद्ध आरोप लगाया गया है की महामाया प्रसाद सिंह ने अपने पिता की मृत्यु उपरांत उम्र में छेड़छाड़ कर लाइसेंस लेने का काम किया है इस संबंध में अनुज कुमार सिंह के हाईकोर्ट के विद्वान अधिवक्ता जितेंद्र नारायण के द्वारा रिट दायर की गई थी। इसके बाद माननीय चीफ जस्टिस पटना के द्वारा जिला पदाधिकारी सारण को उचित जांच कर करवाई क्या आदेश दिया था लेकिन जिला पदाधिकारी सारण, राजेश मीणा के द्वारा कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया जिसके कारण अनुज कुमार सिंह के विद्वान अधिवक्ता जितेंद्र नारायण के द्वारा अवमानना का मुकदमा खाघ आपूर्त्ति बिहार सरकार के प्रधान सचिव विनय कुमार, जिला पदाधिकारी सारण राजेश मीणा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शशि भूषण, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अरुण कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी गरखा मैनुद्दीन, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी निरंजन कुमार, आदि के ऊपर दायर किया है।


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