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कराधान विवाद समाधान योजना के तहत व्यवसायियों को 90 प्रतिशत तक मिलेगी छूट

कराधान विवाद समाधान योजना के तहत व्यवसायियों को 90 प्रतिशत तक मिलेगी छूट

मशरक(सारण)। बिहार कराधान विवाद समाधान योजना के तहत वन टाइम सेटलमेंट पर व्यवसायियों को 90 फीसदी की छूट मिलेगी। जीएसटी के पूर्व वाणिज्य कर के सभी अधिनियमों के तहत बकाया कर का एकमुश्त समाधान किए जाने का महत्वाकांक्षी प्रावधान को लागू किया गया है। मशरक स्टेशन रोड स्थित मे बैधनाथ सिंह के हार्डवेयर परिसर में आयोजित समाधान शिविर में राज्य कर अपर आयुक्त आनंद झा, सहायक कर आयुक्त सतीश कुमार व संतोष कुमार ने बताया कि बाजार के व्यवसायी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को लाभ उठाएं। मौके पर उपस्थित व्यवसायियों को बताया गया कि प्रावधानों के तहत बकाया निर्धारित कर का 65 प्रतिशत, ब्याज व जुर्माना का 90 प्रतिशत एवं वैधानिक प्रपत्रों से उत्पन्न विवादों के मामले में सौ प्रतिशत माफ किए जाने का प्रावधान किया गया है। जिन व्यवसायियों पर वैट का बकाया है वे 25 मार्च तक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसको लेकर सभी करदाताओं के लिए विशेष छूट अभियान चलाया गया है । उन्होंने बताया कि जिन व्यवसायियों को नए अधिनियमों को समझने में परेशानी हो वे कार्यालय से संपर्क स्थापित कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। मौके पर उपेन्द्र ब्रदर्स, मुकेश सिंह, राजेश प्रसाद,सुबा सिंह,रोहित कश्यप सहित दो दर्जन व्यवसायी उपस्थित थे।

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