राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। छपरा कोर्ट में एक आरोपित को दोषी करार किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पाक्सो सह एडीजे षष्टम सुमन कुमार दिवाकर ने सुनाते हुए एक आरोपित को दोषी करार दिया है। रसूलपुर थाना के रुजूल सिंह पर पॉक्सो एक्ट के तहत निर्णय हुआ है सजा की बिंदु पर छह जून को सुनवाई होगी। मालूम हो कि रसूलपुर थाना क्षेत्र की निवासी पीड़िता की मां ने पीएमसीएच पटना में महिला थाना के पुलिस पदाधिकारी के समक्ष अपना फर्द बयान दर्ज कराया था, उसमें कहा था कि 28 मार्च 2019 को रात्रि में उसका पट्टीदार रुजुल सिंह उसकी लड़की को मछली खिलाने के बहाने घर ले गया था। देर रात्रि में भी लड़की घर नहीं आई तो खोजबीन शुरु की गई। पता चला कि वह रुजुल सिंह के घर भी नहीं गई थी।


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