- 25- 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया, 3 साल के अंदर मामले की हुई सुनवाई पूरी
राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पष्टम सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सुमन कुमार दिवाकर ने गड़खा में तीन साल पहले हुए नाबालिग सामूहिक दुष्कर्म मामले में तीन दोषी युवकों को 20-20 साल की सश्रम कारावास की सजा दी है। तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह सजा गड़खा थाना कांड संख्या 554/2019 के पॉक्सो वाद संख्या 99/ 2019 के सुनवाई के पश्चात दी गई है। विशेष न्यायाधीश ने गड़खा थाना के ठिकहा निवासी अभियुक्त उपेंद्र सिंह रंजीत कुमार अजीत कुमार को पॉक्सो की धारा 6 में 20-20 साल सश्रम कारावास तथा 25, 25 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाया है। दंड नहीं देने पर अतिरिक्त एक साल की साधारण कारावास सुनाई है।
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में छह लोगों ने दी थी कोर्ट में गवाही:
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक पोक्सो सह लोक अभियोजक सुरेंद्र नाथ सिंह एवं उनके सहायक अश्वनी कुमार ने न्यायालय में आरोपी के खिलाफ पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर से श्री योगी नाथ जी नाथ संजीत कुमार ने न्यायालय में अपना-अपना पक्ष रखा। अभियोजन की ओर से अनुसंधानकर्ता एवं डॉक्टर सहित कुल छह लोगों की गवाही न्यायालय में हुई। पुलिस द्वारा 4 दिसंबर 2019 को न्यायालय में कांड के अनुसंधान के पश्चात आरोप पत्र समर्पित कर दिया था।
गड़खा थाने में 5 सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी:
विदित हो कि थाना कांड की पीड़िता गरखा थाना में 5 सितंबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह घटना के दिन संध्या 7:00 बजे मित्र शमशाद से मिलने खेत के पास गई थी जहां वे दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी तीनों आरोपी आए और उसके साथ जबरदस्ती बारी बारी से दुष्कर्म किए तथा उसका वीडियो बनाएं और धमकी दिए कि अगर किसी से बताओगी तो हम लोग वीडियो को वायरल कर देंगे। पीड़िता ने घर आकर घटना की जानकारी अपने परिवार के सदस्यों को दिया।


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