राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। खैरा थाना क्षेत्र के खोदाईबाग में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट कांड में एनजीटी दिल्ली ने जिला प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को तलब कर दिया है। एनजीटी ने दैनिक भास्कर के न्यूज कवरेज पर स्वत: संज्ञान ले लिया है। विदित हो कि इस कांड की कवरेज दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से किया था। जिस पर एनजीटी ने स्वत: संज्ञान ले लिया और सारण जिला के डीएम और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी को तलब कर दिया है। डीएम और सचिव को पांच अगस्त को सुनवाई में हाजिर होने का आदेश दिया है। सुनवाई फिजिकल व वर्चुअल दोनों ही मोड में है। इनमें किसी भी रुप में हाजिर हो सकेंगे। एनजीटी दिल्ली ने इस बिंदु पर तलब किया है कि आखिर पटाखा,बारुद पर राेक होने के बाद भी इतने बड़े पैमाने पर कैसे बनाया जा रहा था? जिला प्रशासन पहले से कार्रवाई क्यों नहीं की। प्रदूषण नियमों का उल्लंघन हाे रहा था तो बोर्ड के मेंबर सेक्रेटरी क्या कर रहे थे? इस बिंदु पर एनजीटी ने आपत्ति जताते हुए हाजिर होने के लिए आदेशित किया है। इस बावत दोनों ही लोगों को नोटिस तामिल कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले साल दिवाली में दिया था आदेश, फिर भी कैसे बन रहा पटाखानेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 21 अक्टूबर 2021 में चार जिलों के डीएम को पत्र लिखा था। भेजे गये पत्र में बताया कि पिछले साल दीवाली के बाद हुए एक सर्वेक्षण के दौरान इन शहरों में उच्च स्तर के मोटे पार्टिकुलेट मैटर (PM 10), फाइन पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5), नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) और सल्फर डाइऑक्साइड (SO2) के अलावा आर्सेनिक, लेड और निकल की मात्रा भी हवा में सामान्य मानकों से कहीं ज्यादा पाई गई। ये सामग्री मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक हैं क्योंकि ये ब्रोंकाइटिस और सांस की बीमारियों का कारण बनती हैं। इन चार शहरों को छोड़कर प्रदूषण बोर्ड ने बिहार के अन्य सभी शहरों को दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक दो घंटे के लिए केवल हरे पटाखों का उपयोग करने की अनुमति दी है।


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