राष्ट्रनायक न्यूज

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श्रम कानून अधिनियम के तहत पंजीकृत श्रमिकों का भी बनाया जायेगा आयुष्मान कार्ड

  • पीएम आयुष्मान भारत योजना से वंचित लाभार्थियों को मिलेगा मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ
  • 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार पात्रता के आधार पर लाभार्थी की सूची तैयार

राष्ट्रनायक न्यूज।

छपरा (सारण)। श्रम कानून अधिनियम के तहत पंजीकृत श्रमिकों का भी आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना को गति देने के लिए विभाग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब सरकार पुल-पुलिया भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों में जुटे निबंधित निर्माण श्रमिकों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देगी। जो लोग श्रम कानून के तहत निबंधित किए गए हैं। उन्हीं श्रमिकों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत श्रमिकों के परिवार को प्रति वर्ष पांच लाख तक की मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। सरकार ने यह व्यवस्था की है कि श्रमिकों का आयुष्मान कार्ड आसानी से बनकर तैयार हो जाए। यह कार्ड आयुष्मान गोल्डन योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ही बनाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से केंद्र सरकार गरीब उपेक्षित परिवार और शहरी गरीब लोगों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहती है। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी कहा जाता है। नई योजना के तहत भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (बीओसीडब्ल्यू) के श्रमिकों का भी आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाया जाना है।आयुष्मान गोल्डन कार्ड सुरक्षा योजना दुनिया की  सबसे बड़ी  स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है।

सीएसपी सेंटर पर भी कर सकते हैं अप्लाई

आयुष्मान भारत के जिला समन्वयक नीरज  कुमार ने बताया कि 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के अनुसार पात्रता के आधार पर लाभार्थी की सूची तैयार की गई है। आयुष्मान भारत योजना के जो लोग लाभार्थी हैं, वे सीएसपी सेंटर पर जाकर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कार्ड की  पात्रता के लिए नए परिवार का नाम नहीं जुड़ सकता है। परंतु जो परिवार का नाम सूची में है और उनके यहां उनके परिवार के नए सदस्य का नाम जोड़ा जा सकता है। जैसे शादी के बाद पत्नी व बच्चे का नाम जोड़ा जा सकता है ।

सरकारी गैर सरकारी अस्पताल में पांच लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज:

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारक को केंद्र सरकार के द्वारा चयनित देश के किसी भी सरकारी व निजी नर्सिंग होम में पांच लाख रुपये तक के इलाज की मुफ्त सुविधा होगी। मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना के तहत चयनित सरकारी गैर सरकारी अस्पताल में पांच लाख रुपए तक मुफ्त में इलाज होगा।

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