नीरज शर्मा। राष्ट्रनायक न्यूज।
अमनौर (सारण)। प्रखण्ड के ख़ोरी पाकर गोविंद स्थित मइया जी कोल्ड स्टोरेज के मालिक द्वारा बैंक का ऋण चुकता नही किये जाने से बैंक द्वारा कोल्डस्टोरेज को जब्त कर लिया गया था। माननीय न्यायालय टीआर टी कोर्ट पटना ने 24 अगस्त को बैंक के भौतिक आदेश को रद कर दिया। जिससे मइया जी कोल्ड स्टोर के मालिक को काफी राहत मिली है। कोर्ट से राहत मिलते ही मइया जी कोल्ड स्टोर के मालिक अर्जुन सिंह कोल्डस्टोरेज को अपने अधिनस्त लेते हुए कोल्ड स्टोर चालू किया।इन्होंने कहा कि माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कोल्ड स्टोरेज को अपने अधीन ले लिया गया, कोल्ड स्टोर पूर्ण रूप से चालू है। किसानों के माल आलू अंडा टमाटर आदि की सुरक्षा सुनिष्चित करने हम सभी आये हुए है। कोल्डस्टोरेज पूर्ण रूप से संचालीत है। किसान भाइयों से आग्रह है कि घबराए नही।मालूम हो कि कोल्ड स्टोरेज के मालिक अर्जुन सिंह द्वारा मढ़ौरा के इंडियन बैंक का 7.55 करोड़ ऋण बकाया होने से जिला धिकारी के आदेशानुसार 18 अगस्त को मइया जी कोल्ड स्टोरेज को बैंक ने जब्त कर लिया था। जिसके बाद कोल्डस्टोरेज के मालिक ने कोर्ट के शरण लिया, कोर्ट के आदेश से इन्हें काफी राहत मिली है। माननीय न्यायालय का आदेश है कि आलू अंडा बहुत ही नाजुक वस्तु है। जो लोगो की आम जरूरत को पूरा करता है। ऐसे ही संरक्षण नही होगा अर्थ ब्यवस्था का नुकसान होगा, इसलिए ऐसे गैर जिम्मेदाराना आचरण को जारी नही रखा जा सकता है।


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