- राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया दिशा निर्देश
मनिंद्र नाथ सिंह मुन्ना। राष्ट्रनायक न्यूज।
दिघवारा (सारण)। बिहार में नगर निकाय चुनाव 2022 में दो बच्चे के माता-पिता ही उम्मीदवार हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के दो से अधिक संतान है और वह इनमें से किसी एक को गोद दे देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उस बच्चे के जैविक पिता वही कहलाएंगे। जिस व्यक्ति ने गोद लिया है वह उसके पिता नहीं माने जाएंगे। यानी किसी उम्मीदवार ,समर्थक या प्रस्तावक द्वारा अपने बच्चे को गोद दिए जाने के बाद भी उसके वास्तविक बच्चों की संख्या में कोई कमी नहीं मानी जाएगी। यदि वह दो से अधिक संतान के माता-पिता हैं तो वह चुनाव लड़ने के अयोग्य होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी को नगर निकाय चुनाव में दो बच्चों के अतिरिक्त दत्तक संतान को लेकर दिशा निर्देश दिया है। यह आदेश मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी द्वारा पत्र के माध्यम से पूछे गए मार्गदर्शन के आलोक में आयोग ने यह जवाब स्पष्ट किया है।


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