बाढ़ ने अभ्यारण्य छीन लिया वन्यजीवों से
- बहाव में आए सांभर प्रजाति के हिरणों की हो रही है, तस्करी
लेखक:- राणा परमार अखिलेश
छपरा (सारण)। गंडक नदी के सैलाबी तूफान ने वन्यजीवों का अभ्यारण्य छीन लिया। बाढ़ में बह कर आ रहे सांभर प्रजाति के हिरणों की हो रही है तस्करी। पुलिस प्रशासन व वन विभाग मौन है। कौन सुरक्षा व संरक्षा प्रदान करे इन निर्दोष, निरीह हिरणों को। बहरहाल, पालने के शौकीन व लजीज मांस खाने वाले किसी भी कीमत पर हिरण खरीद रहे हैं और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के जनपदों ,चंपारण में कार से ले जा रहे हैं, मृगों को।
कहाँ पकड़ रहे हैं, लोग गंडक तटवर्ती सारण प्रमंडल के गोपालगंज, सारण के पानापुर दियारा क्षेत्रों में बाढ़ में बहकर आ रहे हिरणों को लोग पकड़ ले रहे है। सूत्रों के अनुसार एक सप्ताह के अंदर तीस हिरणों को चंपारण व यूपी के देवरिया, भाटपार रानी तक तस्करी हो चुकी है। सूचना देने के बावजूद पुलिस व वन विभाग उदासीन है। यद्यपि 15- 16 हिरणों को लोगों ने बचाया है लेकिन उनके पास संरक्षण के कोई साधन नहीं हैं ।बहरहाल, कुछ लोग लजीज मांस का स्वाद ले रहे हैं और खाल बेंच रहे हैं ।
पालने के शौकीन लोगों की संख्या अधिक
हिरण की सुन्दरता पर कौन न मोहित हो जाए । लिहाजा, पालने के शौकीन लोग किसी भी कीमत पर हिरण खरीद रहे हैं । तो कुछ मांस व खाल के लिए खरीद कर मटन शाॅप में हलाल व झटका मीट व्यापार में लगे हुए हैं । दो हिरणों को तो कुत्ते नोंच कर खा चुके हैं ।
कहाँ पाए जाते हैं, सांभर प्रजाति के हिरण
नेपाल के जंगलों व पश्चिम चंपारण के बगहा, दोन कैनाल, बाल्मीकि नगर व्याघ्र संरक्षण केंद्र में इस प्रजाति के हिरणों की बहुलता है। वन विभाग द्वारा अबतक 20 हिरणों को संरक्षण केंद्र में सुरक्षित व संरक्षित किया जा चुका है।
कानूनी अपराध है बिक्री व व्यापार
भारत सरकार ने वन्यजीवों की विक्री ,शिकार व व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया है। भारत सरकार ने 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत मांस खाल व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया है ।संशोधित अधिनियम 2003 में दंड और जुर्माना का प्रावधान है। किन्तु, लोगों में कानून का भय नहीं है। कानून रक्षक कोरोना लाॅक डाऊन में लगे हैं और तस्कर उसका नाजायज लाभ का अवसर खोना नहीं चाहते ।
बोले- डीएफओ
” वनविभाग वन्यजीवों की सुरक्षा एवं संरक्षा से कोई समझौता नहीं कर रहा है। हम पूरी तरह चौकन्ना हैं । गिरफ्तारी के लिए पुलिस से सहयोग मिल रहा है। बहरहाल, तस्करों व पालने के शौकीन लोग यदि संज्ञान में आते है तो दंडात्मक कार्रवाई तय है।
अभिषेक कुमार, वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी, सारण


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